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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Accused of molesting a minor acquitted due to lack of evidence

Solan News: सबूतों के अभाव में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी बरी

Tue, 29 Nov 2022 11:51 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Nov 2022 11:51 PM IST
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सोलन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पोक्सो परिवंद्र सिंह की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी राहुल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी और पीड़िता दोनों नालागढ़ क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। 26 अगस्त 2020 को पीड़िता और उसकी माता ने थाना नालागढ़ में शिकायत पत्र दिया था कि पड़ोस में रहने वाले राहुल नाम के व्यक्ति ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने के कोशिश की थी।
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शिकायत में कहा था कि घटना के दौरान नाबालिग घर में अकेली थीं और आरोपी ने उसके कपड़े भी फाड दिए। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी माता ने उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया था। इसके अलावा पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी पहले भी कई बार उससे संबंध बनाने की कोशिश करता था।
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शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को जांच के लिए हिरासत में ले लिया था। अब सबूतों के अभाव में अदालत ने आरोपी राहुल को धारा 354, 354बी आईपीसी और धारा 8 पोक्सो एक्ट से बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की पैरवी सुनील वासुदेवा ने की।
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