{"_id":"5a0099e34f1c1bc8678b9a7b","slug":"201509988835-solan-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नौ को सार्वजनिक अवकाश घोषित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नौ को सार्वजनिक अवकाश घोषित
Updated Mon, 06 Nov 2017 10:50 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सोलन। विधानसभा चुनाव-2017 के लिए नौ नवंबर को होने वाले मतदान के तहत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ सोलन जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके लिए मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश वीसी फारका द्वारा अधिसूचना जारी कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राकेश कंवर ने बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम, 1881 की धारा-25 के तहत दिहाड़ीदारों के लिए भी यह सवेतन अवकाश होगा। अधिसूचना के अनुसार प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न बोर्डों, निगमों, शिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक संस्थानों के कर्मियों के लिए भी यह अवकाश रहेगा। इसके अलावा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निवास कर रहे उन कर्मचारी मतदाताओं को विशेष अवकाश देय होगा, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने विधान सभा क्षेत्रों में जाना चाहते है।
विज्ञापन