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नए साल से परिषद वसूलेगी डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन चार्जिज

Fri, 28 Dec 2018 10:31 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Dec 2018 10:31 PM IST
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नगर परिषद नए साल से वसूलेगी डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन चार्ज
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नालागढ़ में सफाई व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए की गई व्यवस्था
पहले ही निर्धारित कर ली गई हैं दरें, जारी हो चुकी है अधिसूचना
अमर उजाला ब्यूरो
नालागढ़ (सोलन)। शहर को स्वच्छ बनाने के दृष्टिगत नालागढ़ नगर परिषद नए साल से निर्धारित की गई डोर टू डोर कलेक्शन की दरों की वसूली शुरू कर देगी। शहरवासियों को सफाई और कूड़े कचरे के सही ढंग से निष्पादन के लिए चार्ज अदा करने होंगे।
नगर परिषद के अधीन आने वाले क्षेत्रों में स्थापित मकानों, दुकानों, रेहड़ी फड़ी धारकों सहित व्यावसायिक और अन्य संस्थानों के लिए मासिक दरें पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं और इसकी अधिसूचना भी बाकायदा जारी कर दी गई है। इसकी जानकारी के लिए प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है और जनवरी माह से इन चार्ज वसूलना शुरू कर दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार नगर परिषद नालागढ़ ने इन दरों को निर्धारित किया है, जिसे सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। विभिन्न प्रकार की केटेगरी बनाकर इनकी दरें निर्धारित की गई हैं, जो जनवरी, 2019 से लागू हो जाएंगी, इसके बाद डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन सहित शहर कूड़े कचरे से मुक्त नजर आएगा।
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इन दरों के आधार पर लगेंगे चार्ज
नगर परिषद की ओर से निर्धारित की गई दरों के तहत 2000 स्क्वेयर फीट वर्ग मकानों से 50, 2000 स्क्वेयर फीट वर्ग से अधिक मकानों से 100, कार्मशियल कांप्लेक्स, जिनमें ढाबा मिठाई दुकान, कॉफी हाउस, प्रोविजनल स्टोर से 350, पान और चाय शॉप से 80, डेली नीड्ज और कपड़े की दुकानों से 100, थोक सब्जी और फल विक्रेताओं से 1000, सब्जी और फलों के रिटेलर विक्रेताओं से 250, बड़ी मिठाई और स्नेक्स दुकानों से 400, दो कक्षों वाले कार्यालय से 100, तीन से पांच कक्षों वाले कार्यालयों से 250, छह से दस कमरों वाले कार्यालय से 1000, 11 से 20 कमरों वाले कार्यालयों से 2000, 20 से अधिक कमरों वाले कार्यालयों से 2000 रुपये 20 कमरों के और 100 रुपये अतिरिक्त कमरों के हिसाब से, बैंक से 300, 1000 स्क्वेयर फीट वाले बैंक लोर एरिया से 750, सरकारी स्कूलों से 100, निजी स्कूलों में 100 से अधिक सं या पर 500, निजी स्कूल 100 से अधिक संख्या वालों से 1500, स्माल बेकरीज से 500, मेन्युफेक्चरिंग यूनिट बेकरी से 1200, 10 कमरों वाले पीजी और गेस्ट हाउस से 500, 11 से 20 वाले से 1500, 21 से 30 कमरों वालों से 2500, 30 से अधिक में 2500 30 कमरों तक और इससे अधिक प्रत्येक कमरे से 500 रुपये अतिरिक्त, धर्मशालाओं से 550, मेन्युफेक्चरिंग यूनिट फैक्ट्रीज से 1500, टायर पंक्चर वर्कशॉप से 100, रिपेयर वर्कशॉप से 250, रिपेयर स्पेयर पार्ट्स वर्कशॉप से 500, व्हीकल शोरूम, रिपेयर व स्पेयर वर्कशॉप से 750, एनएच और एसएच से वंचित अन्य वर्कशॉप से 300, रेस्तरां से 1500, रेस्तरां बार से 1700, सरकारी कॉलेज से 1000, निजी कॉलेज से 1500, अस्पताल नर्सिंग होम 50 बेड तक 2000, 51 से 100 बेड वालों से 2000, 100 से अधिक में 2000 और प्रति एक्सट्रा बेड 250, क्लीनिक से 150, मेडिकल शॉप सहित क्लीनिक से 250, केमिस्ट शॉप से 200, लेबोरेट्रीज से 200, बैंक्वेट हॉल होटल से 2000 और 2000 प्रति ट्रिप ऑन डिमांड, 50 कमरों से अधिक स्पेशल होटल में 15000 और 2000 पर ट्रिप ऑन डिमांड, डंपर के लिए वाहन की मांग पर 3000 प्रति ट्रिप, बिग मॉल्ज से 2000 प्रति लोर, मीट शॉप से 500, कंफेक्शनरी और सब्जी दुकानों से 250, स्क्रैप डीलरों से 400, स्ट्रीट वेंडरों से 100, मकानों से पशुओं के निकलने वाले गोबर से 350 रुपये प्रतिमाह की दर से लिए जाएंगे।
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इनसेट
जनवरी माह से होगी वसूली
नप की ईओ वर्षा चौधरी ने कहा कि शहर को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के दृष्टिगत डोर टू डोर गारबेज की ये दरें सरकार के आदेशानुसार निर्धारित की गई हैं और जनवरी माह से यह दरें वसूली जाएंगी। उन्होंने शहरवासियों से भी आह्वान किया है कि नालागढ़ को स्वच्छ बनाकर स्वच्छता और स्वच्छ भारत स्वच्छ वातावरण का उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सहयोग न करने वालों व दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 250 से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।
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