फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   जीएसटी नंबर अंकित करने को दी 30 दिन की मोहलत

जीएसटी नंबर अंकित करने को दी 30 दिन की मोहलत

Fri, 14 Dec 2018 10:11 PM IST
pravinder guleria pravinder guleria
Updated Fri, 14 Dec 2018 10:11 PM IST
विज्ञापन
जीएसटी नंबर अंकित करने को दी 30 दिन की मोहलत
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

सोलन। आबकारी एवं कराधान विभाग ने जीएसटी नंबर अंकित न करने वाले दुकानदारों को 30 दिन की मोहलत दी है। आगामी एक माह में दुकानों के बाहर नंबर अंकित नहीं होंगे तो दुकानदारों को 25 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग लगातार जीएसटी के प्रति दुकानदारों को जागरूक कर रहा है। साथ ही इस बात की भी नसीहत दी जा रही है कि वे दुकानों के बाहर अपना जीएसटी नंबर अंकित करें जिससे खरीदारों या निरीक्षकों को इसकी जानकारी मिलती रहे। हालांकि अभी तक किसी भी दुकानदार ने जीएसटी नंबर दुकान के बाहर अंकित नहीं किया है। ऐसे में आबकारी एवं कराधान विभाग ने 30 दिन की मोहलत सभी कारोबारियों को दी है। इस मोहलत के खत्म होते ही विभाग जीएसटी के नियम 18 व 5 के तहत नियमों की अवहेलना करने पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाएगा। सोलन शहर में अधिकतर कारोबारियों ने इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी जीएसटी नंबर को नहीं लगाया है।
ई-वे बिल के तहत 28 लाख 83 हजार जुर्माना वसूला
आबकारी एवं कराधान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में शहर के अलग-अलग हिस्सों में वाहनों की चेकिंग की। इसमें पीजीटी यात्रा एवं भाड़ा कर के तहत 768 वाहनों की चेकिंग की गई। इसमें 28 लाख 83 हजार जुर्माना वसूला गया। विभाग का दावा है कि 50 हजार से अधिक का सामान बिना ई-वे बिल के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है।
विज्ञापन

विभाग लेगा कड़ा संज्ञान : हिमांशु
आबकारी एवं कराधान विभाग के उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी हिमांशु ने बताया कि विभाग अभी कारोबारियों को जीएसटी नंबर लगाने के बारे में विभागीय निरीक्षकों के माध्यम से जागरूक कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसके बाद एक महीने का समय दिया जाएगा। यदि जीएसटी नंबर को दुकानों के बाहर प्रदर्शित नहीं किया गया तो नियम के हिसाब से 25 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed