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परवाणू नगर परिषद क्षेत्र में धारा 144 लागू

Tue, 19 Jun 2018 10:35 PM IST
Updated Tue, 19 Jun 2018 10:35 PM IST
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परवाणू नगर परिषद क्षेत्र में धारा 144 लागू

अमर उजाला ब्यूरो

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सोलन। परवाणू में कैंटर यूनियन को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब प्रशासन ने परवाणू और आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी है। उपायुक्त ने इसके आदेश सभी ट्रक यूनियन, पिकअप यूनियन और अन्य मालवाहकों मालिकों को सभी हथियार पुलिस थाने में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से धारा 144 दो महीने तक जारी रहेगी।

गौर रहे कि परवाणू में चल रहे दो गुटों के विवाद के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। दोनों गुटों में कैंटर यूनियन की सरदारी को लेकर टकराव चला हुआ है। इस क्षेत्र में किसी तरह की घटना न हो उसके लिए प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। कई दिनों से दो गुटों में विवाद के चलते क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। धारा 144 के तहत सोलन जिले के परवाणू नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र एवं इसके साथ लगते कसौली तहसील के पटवार वृत्त तिडों तथा जाबली क्षेत्र में ट्रक, कैंटर, पिकअप यूनियन परवाणू तथा परवाणू ट्रांसपोर्ट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड जिला सोलन से संबद्ध व्यक्तियों के किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र एवं गोला-बारूद लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
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जिला दंडाधिकारी ने कैंटर यूनियन परवाणू, परवाणू ट्रांसपोर्ट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, परवाणू, ट्रक ऑपरेटर यूनियन परवाणू, पिकअप ऑपरेटर यूनियन परवाणू सहित अन्य यूनियनों, समितियों के साथ संबद्ध ट्रक, कैंटर, पिकअप तथा मालवाहक वाहनों के मालिकों एवं इन यूनियनों एवं समितियों के साथ परवाणू में कार्यरत कर्मियों को अपने आग्नेय अस्त्र, अस्त्र एवं गोलाबारूद समीप के पुलिस थाने में शीघ्र जमा करवाने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जारी होने की तिथि से दो माह तक प्रभावी रहेंगे।
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मारपीट का हो चुका मामला दर्ज
परवाणू कैंटर यूनियन को लेकर दो गुटो में पिछले कई दिनों से टकराव चला हुआ है। कुछ दिनों पहले परवाणू में टकराव के कारण मारपीट का मामला भी दर्ज हुए हैं। सोमवार को दोनों गुटों ने प्रशासन को अपने-अपने समर्थक ट्रक ऑपरेटरों की सूची भी सौंपी थी लेकिन दोनों गुटों में अभी तक मामला शांत नहीं हो पाया है। इसके चलते अब प्रशासन को परवाणू में धारा 144 लगाने के निर्देश जारी किए हैं।


उपायुक्त सोलन का कहना है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने और किसी प्रकार की घटना न हो इसके लिए परवाणू में धारा-144 लगाई गई है। आगामी दो महीनों तक धारा-144 लागू रहेगी।

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