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व्यापारियों ने नगर परिषद पर बेवजह तंग करने के लगाए आरोप

Mon, 15 Jan 2018 10:45 PM IST
Updated Mon, 15 Jan 2018 10:45 PM IST
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नगर परिषद की तरफ से जारी नोटिसों पर उठाए सवाल, बोले, बड़े लोगों को छोड़कर बेकसूरों को तंग कर रही नप
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दूसरी मंजिल में दुकानें नोटिस छठी मंजिल का थमा दिया
अमर उजाला ब्यूरो
सोलन।
अवैध कब्जों और अनाधिकृत निर्माण कार्यों को लेकर नगर परिषद की मुहिम को लेकर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। व्यापारियों ने भी इस मुहिम के खिलाफ मोरचा खोल दिया है। माल रोड के कुछ व्यापारियों ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली को कटघरे में ला खड़ा किया है। व्यापारियों ने नगर परिषद पर बेवजह तंग करने का आरोप
लगाया है।
व्यापारी दलजीत सिंह, हर्ष सहगल और वरुण गुप्ता ने सोमवार को पत्रकारवार्ता में कहा कि नप ने उन्हें अवैध अतिक्रमण करने की एवज में एमसी एक्ट की सेक्शन 211 के तहत नोटिस दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह नोटिस दलजीत सिंह और अनीता गुप्ता के नाम जारी हुए हैं। नोटिस भवन की छठी मंजिल को दर्शाया गया है। लेकिन उनकी दुकानें भवन की दूसरी और तीसरी मंजिल में हैं। माल रोड पर जिस भवन में उनकी दुकानें हैं वह 6 मंजिला हैं लेकिन नप एकतरफा कार्रवाई कर उन बेकसूर लोगों को तंग कर रही है जो दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते हैं। उन्होंने एतराज जताया कि नगर परिषद छठीं मंजिल में रहने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही जबकि नप स्वयं भवन को छठी मंजिल में अधिक भार के चलते अनसेफ घोषित कर चुकी है। उन्होंने नसीहत दी कि नगर परिषद उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जो अवैध निर्माण कर रहे हैं। बेकसूर लोगों को बेवजह तंग न किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि नप शहर में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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अवैध निर्माण मालिकों में मचा हड़कंप
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद ने बैठक में 163 अवैध कब्जों को चिन्हित किया था। इसके बाद नगर परिषद ने अवैध निर्माण भवन मालिकों को नोटिस भेज दिए थे। लेकिन नगर परिषद द्वारा आयोजित जरनल हाउस में नोटिस पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसमें लोगों ने बताया कि उन्हें गलत नोटिस जारी किया गया है। शहर के अधिकतर हिस्सों में टीसीपी अध्यादेश की आड़ में भवन मालिकों ने नियमों को ताक पर रखकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी हैं। इससे नियम के तहत सन्नी साइड, धोबीघाट रोड, राजगढ़, सूर्या विहार, शक्तिनगर, आईटीआई रोड, क्लीन, मालरोड, डिग्री कॉलेज एरिया, जौणाजी रोड, कथेड़, कोटलानाला, टैंक रोड, मधुवन कॉलोनी और देऊंघाट में इस तरह के मामला सामने आया है। हाउस की मंजूरी मिलने के बाद इन भवन मालिकों से जवाब मांगा है।
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जवाब में लिखें अपनी बात : अध्यक्ष
नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद द्वारा 163 नोटिस में अधिकतर लोग नोटिस को गलत बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि नोटिस जारी करने के बाद इन लोगों को 15 दिन का समय दिया है। इसमें उन्हें अपने निर्माण कार्य के बारे में जानकारी प्रदान करनी है यदि उनकी ओर से संतोषजनक जवाब मिलता है तो उनके नोटिस को खारिज कर दिया जाएगा। यदि ऐसा न कर सके तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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