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गिरि और यमुना नदी में 10 ट्रैक्टर संचालकों से वसूला 23500 जुर्माना

Sun, 17 Oct 2021 12:00 AM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 17 Oct 2021 12:00 AM IST
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police fine 23500 ruppees to 10 tractor owners  in giri and yamuna rivers in ponta sahib
पांवटा साहिब क्षेत्र में ट्रैक्टर संचालकों से पूछताछ करती पुलिस। - फोटो : NAHAN
पांवटा साहिब (सिरमौर)। उपमंडल में बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर पुलिस के संयुक्त दल ने ट्रैक्टर संचालकों के दस्तावेजों की जांच तेज कर दी है। हफ्तेभर में पांवटा साहिब क्षेत्र में ट्रैक्टर हादसों में महिला और बच्चे समेत तीन लोग अपनी जान गवा चुके हैं।
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इसको लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। साथ ही तेज रफ्तार और अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर संचालकों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को जांच के दौरान पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरि और यमुना नदी क्षेत्रों में 10 ट्रैक्टर संचालकों से 23 हजार 500 जुर्माना राशि वसूली है वहीं खनन क्षेत्रों में चलने वाले ट्रैक्टर चालकों को कम रफ्तार से चलने और जरूरी दस्तावेज साथ रखने को कहा गया है।
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बता दें कि एक सप्ताह के भीतर पांवटा क्षेत्र में ट्रैक्टर हादसों में तीन मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने पांवटा के कुंजा मतरालियों और रामपुरघाट समेत यमुना और गिरि नदी क्षेत्रों में वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने को मुुहिम शुरू कर दी है।12 अक्तूबर को रामपुरघाट में 5 वर्षीय बच्ची छाया की ट्रैक्टर हादसे में मौत हो गई थी, जबकि इसी हादसे में एक महिला घायल हुई है। 13 अक्तूबर को नवादा पुलिया के समीप ट्रैक्टर हादसे में एक 17 वर्षीय बालक की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल हुआ।
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उसके बाद शुक्रवार को मानपुर देवड़ा में 45 वर्षीय महिला सोगन्दी देवी पत्नी राम स्वरूप की ट्रैक्टर की चपेट में आने पर दर्दनाक मौत हो गई। इसलिए डीएसपी पांवटा साहिब की टीम ने विभिन्न नदी नालों के आसपास क्रशरों में खनन करने वाले ट्रैक्टरों की रफ्तार पर अंकुश लगाने को मुहिम शुरू कर दी है।

शनिवार को रामपुरघाट पुलिस नाका(पीएबी) प्रभारी मुख्य आरक्षी दलीप सिंह, मुख्य आरक्षी बाबूराम और आरक्षी अजय की टीम ने रामपुरघाट व कुंजा मतरालियों क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। डीएसपी पांवटा साहिब बीर बहादुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि तेज रफ्तार और ट्रैक्टरों के जरूरी दस्तावेजों के पुराने होने पर दस वाहनों के संचालकों से 23 हजार 500 रुपये जुर्माना राशि वसूली गई है। इस दौरान ट्रैक्टर संचालकों और चालकों को जरूरी हिदायतें भी दी गई।
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