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Sirmour News: गेहूं और जौ का बीमा 15 तक करवाएं
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गेहूं पर 900 रुपये प्रति हेक्टेयर और जौ पर 750 रुपये प्रीमियम
गेहूं की फसल के लिए 60 हजार और जौ के लिए 50 हजार बीमित राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। जिले के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025-26 के तहत 15 दिसंबर तक गेहूं और जौ की फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इस योजना के तहत गेहूं की फसल के लिए 900 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा 72 रुपये प्रति बीघा और जौ की फसल के लिए 750 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा 60 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम देना होगा।
कृषि उपनिदेशक राजकुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गेहूं की फसल के लिए बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और जौ के लिए 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है। जिले में फसलों के बीमा के लिए कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) का चयन किया गया है।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी कृषि कार्यालय या कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए नाहन खंड के किसान दूरभाष नंबर 9816640065, पच्छाद खंड के किसान 9459815765, रेणुका व शिलाई के किसान 8629808485 तथा पांवटा साहिब खंड के किसान 8219282290 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने बैंक से ऋण लिया है उनकी फसलों का बीमा स्वतः ही हो जाएगा। यदि ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो उन्हें बैंक में बीमा न करने का घोषणा-पत्र देना होगा।
उपनिदेशक ने बताया कि गैर-ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा नेशनल फसल बीमा पोर्टल, बैंकों के माध्यम से अथवा लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज और फसल प्रमाण-पत्र साथ लगाना होगा।
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गेहूं की फसल के लिए 60 हजार और जौ के लिए 50 हजार बीमित राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। जिले के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025-26 के तहत 15 दिसंबर तक गेहूं और जौ की फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इस योजना के तहत गेहूं की फसल के लिए 900 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा 72 रुपये प्रति बीघा और जौ की फसल के लिए 750 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा 60 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम देना होगा।
कृषि उपनिदेशक राजकुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गेहूं की फसल के लिए बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और जौ के लिए 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है। जिले में फसलों के बीमा के लिए कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) का चयन किया गया है।
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इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी कृषि कार्यालय या कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए नाहन खंड के किसान दूरभाष नंबर 9816640065, पच्छाद खंड के किसान 9459815765, रेणुका व शिलाई के किसान 8629808485 तथा पांवटा साहिब खंड के किसान 8219282290 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने बैंक से ऋण लिया है उनकी फसलों का बीमा स्वतः ही हो जाएगा। यदि ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो उन्हें बैंक में बीमा न करने का घोषणा-पत्र देना होगा।
उपनिदेशक ने बताया कि गैर-ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा नेशनल फसल बीमा पोर्टल, बैंकों के माध्यम से अथवा लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज और फसल प्रमाण-पत्र साथ लगाना होगा।