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Sirmour News: अदालत 2
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कोर्ट से आरोपी के खिलाफ वारंट वापस लेने के आदेश
नाहन। अदालत ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्लयू) मामले में सरेंडर करने वाले आरोपी अली मोहम्मद को जमानत प्रदान की है। साथ ही अदालत ने जारी वारंट वापस लेने का आदेश भी दिया है। मामले में आरोपी अली मोहम्मद स्वयं अदालत में उपस्थित हुआ। उसके विरुद्ध पूर्व में अदालत में पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
आरोपी पक्ष की ओर से अदालत में दायर आवेदन में कहा कि पिछली सुनवाई में जानबूझकर अनुपस्थित रहने का कोई उद्देश्य नहीं था। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 20,000 रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। अब मामले में गवाहों के बयान के लिए अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को होगी।
संवाद
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नाहन। अदालत ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्लयू) मामले में सरेंडर करने वाले आरोपी अली मोहम्मद को जमानत प्रदान की है। साथ ही अदालत ने जारी वारंट वापस लेने का आदेश भी दिया है। मामले में आरोपी अली मोहम्मद स्वयं अदालत में उपस्थित हुआ। उसके विरुद्ध पूर्व में अदालत में पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
आरोपी पक्ष की ओर से अदालत में दायर आवेदन में कहा कि पिछली सुनवाई में जानबूझकर अनुपस्थित रहने का कोई उद्देश्य नहीं था। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 20,000 रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। अब मामले में गवाहों के बयान के लिए अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को होगी।
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