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Sirmour News: नाबालिग के वाहन चलाने पर 25,000 होगा जुर्माना

Tue, 30 Dec 2025 11:31 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Dec 2025 11:31 PM IST
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25,000 fine for driving by a minor
3 वर्ष तक की हो सकती है जेल, जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कल से
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। देशभर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है। जिला सिरमौर में भी इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। आरटीओ सोना चंदेल ने बताया कि पहले यह अभियान केवल एक सप्ताह तक होता था, लेकिन अब इसे पूरे महीने तक फैलाने का निर्णय लिया गया है, ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और अभियानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके।
आरटीओ ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और जनता में जिम्मेदार ड्राइविंग की आदतें विकसित करना है। वर्ष 2026 की थीम सीख से सुरक्षा, तकनीक से परिवर्तन रखी गई है। पूरे जिले में सड़क सुरक्षा पर विभिन्न गतिविधियां और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि चार वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को दोपहिया वाहन पर सवारी करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट आईएसआई मार्क वाला और सही ढंग से बांधा हुआ होना चाहिए। दोपहिया वाहन केवल दो व्यक्तियों के लिए ही बनाए गए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को सड़क पर वाहन चलाने का अधिकार नहीं है। इसके उल्लंघन पर अभिभावक या वाहन मालिक को 25,000 रुपये का जुर्माना, 3 वर्ष तक जेल और 12 महीने के लिए वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। साथ ही, किशोर ऐसे अपराध करने के बाद 25 वर्ष की आयु तक लर्निंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
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उन्होंने लोगों से अपील की कि नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें, ताकि जीवन और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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