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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Youth sentenced to one year in prison in molestation case involving a minor

Rampur Bushahar News: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में युवक को एक साल का कारावास

Thu, 06 Aug 2026 11:45 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2026 11:45 PM IST
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. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी को 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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. 14 वर्षीय पीड़िता को रास्ते में आते-जाते परेशान और छेड़छाड़ करता था आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
किन्नौर जिले के एक युवक को नाबालिग से छेड़छाड़ और परेशान करने के आरोप में एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पाॅक्सो कोर्ट) ने किन्नौर जिला की तहसील कल्पा के कोठी गांव निवासी 23 वर्षीय सन्नी नेगी को पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया है। अदालत ने यह फैसला वीरवार को सुनाया। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 8 दिसंबर 2023 को रात करीब 10 बजे सन्नी नेगी और एक अन्य व्यक्ति ने पीड़िता के घर के ऊपर सड़क पर गाड़ी खड़ी की। इसके बाद पीड़िता और उसके परिवार को गाली-गलौज किया और उनके घर पर पत्थर भी फेंके। इससे पहले भी आरोपी सन्नी नेगी 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को रास्ते में आते-जाते परेशान करता था और छेड़छाड़ करता था। शुरुआत में पीड़िता इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। हालांकि, जब आरोपी उसके घर तक पहुंचा, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। केस दर्ज होने के बाद मामले की गहन जांच की गई। इसके बाद चालान पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने कुल 18 गवाहों के बयान दर्ज किए। अदालत ने आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही पाया।
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