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दुकान से नकदी चुराने के दोषी को दो महीने की कैद

Sun, 16 Oct 2022 11:12 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 16 Oct 2022 11:12 PM IST
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आनी (कुल्लू)। उपमंडल मुख्यालय आनी के मेडिकल स्टोर में हुई चोरी के मामले में अदालत ने दोषी को दो महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 1,500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनी अशोक कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी आनी मनोज शर्मा ने बताया कि मामला 22 जुलाई 2022 का है, जब नेपाली मूल के एक युवक विशाल थापा ने आनी के पुराना बस अड्डे के समीप एक मेडिकल स्टोर से केमिस्ट की अनुपस्थिति में गल्ले से 1,100 रुपये चुरा लिए। इसकी पुलिस थाना आनी में आईपीसी की धारा 454 और 380 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर प्रेम सिंह ने की।
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एसएचओ आनी पंछी लाल ने इस संबंध में 29 अगस्त 2022 को कोर्ट के समक्ष चालान पेश किया। अदालत में कोर्ट की सुनवाई के दौरान तीन गवाहियां हुई। इसके साथ ही विशाल थापा ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर विशाल थापा को दोषी करार देते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनी अशोक कुमार की अदालत ने आईपीसी की धारा 454 के तहत दो महीने के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में 15 दिनों के अतिरिक्त साधारण कारावास और धारा 380 के तहत 24 दिनों के साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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