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रामपुर बुशहर: चरस रखने के दोषी को दस साल का कठोर कारावास

Mon, 21 Nov 2022 10:17 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर Published by: शिमला ब्यूरो Updated Mon, 21 Nov 2022 10:17 PM IST
सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। केहर सिंह पुत्र हीरा लाल निवासी गांव करशाला, डाकघर लगौटी, तहसील आनी, जिला कुल्लू को से पुलिस ने 2.603 किलोग्राम चरस बरामद की थी। 

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10 years rigorous imprisonment for possession of charas in rampur shimla
कोर्ट(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 चरस रखने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। केहर सिंह पुत्र हीरा लाल निवासी गांव करशाला, डाकघर लगौटी, तहसील आनी, जिला कुल्लू को से पुलिस ने 2.603 किलोग्राम चरस बरामद की थी। मामले में अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत आरोप सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई है।

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जानकारी के मुताबिक 25 फरवरी 2021 को पुलिस ने ढीशणी मोड़ पर नाका लगाया था। रात करीब 3:30 बजे आरोपी सड़क से गुजर रहा था और उसकी पीठ में एक कैरी बैग था। आरोपी से जब पुलिस ने देर रात सुनसान सड़क पर पैदल आने का कारण पूछा तो वह हड़बड़ा गया और वहां से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने उसे दबोच कर बैग की तलाशी ली तो बैग से काले रंग का गोलाकार ठोस पदार्थ पाया गया, जोकि चरस थी। इसका कुल वजन 2.603 किलोग्राम था। मामले की तफ्तीश थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने की। दोषी द्वारा किए गए अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके बाद अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी केहर सिंह को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने की।

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