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Rampur Bushahar News: सिर धड़ से अलग कर झाड़ियों में छुपा दिया था अध्यापक का शव, हत्या के दोषी को उम्रकैद
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हाईकोर्ट ने फैसले में खामियों के चलते वापस न्यायालय भेजा था मामला
वर्ष 2016 में पहले घर बुलाकर शराब पिलाई, फिर दराट से की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। साल 2016 में आनी के अध्यापक का सिर धड़ से अलग कर शव झाड़ियों में छुपाने वाले दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने अध्यापक को घर बुलाकर उसे शराब पिलाई थी। इसके बाद दराट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी सेस राम, पुत्र समतू राम, गांव टीपरी, डाकघर धार, तहसील आनी, जिला कुल्लू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि वर्ष 2019 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने आरोपी सेस राम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कुछ खामियां पाईं और केस फाइल को इसी अदालत को दोबारा फैसले के लिए भेज दिया। यह मामला वर्ष 2016 का था। दोषी ने अध्यापक को अपने घर में बुलाया और शराब पिलाई। इसके बाद दराट से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अध्यापक की हत्या करने के बाद मृतक के शव को झाड़ियों में छुपा दिया था। इस अदालत ने हाईकोर्ट की ओर से जाहिर किए गए बिंदुओं के आधार पर दोषी को दोबारा सफाई पेश करने का मौका दिया। सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की है।
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वर्ष 2016 में पहले घर बुलाकर शराब पिलाई, फिर दराट से की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। साल 2016 में आनी के अध्यापक का सिर धड़ से अलग कर शव झाड़ियों में छुपाने वाले दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने अध्यापक को घर बुलाकर उसे शराब पिलाई थी। इसके बाद दराट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी सेस राम, पुत्र समतू राम, गांव टीपरी, डाकघर धार, तहसील आनी, जिला कुल्लू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि वर्ष 2019 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने आरोपी सेस राम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कुछ खामियां पाईं और केस फाइल को इसी अदालत को दोबारा फैसले के लिए भेज दिया। यह मामला वर्ष 2016 का था। दोषी ने अध्यापक को अपने घर में बुलाया और शराब पिलाई। इसके बाद दराट से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अध्यापक की हत्या करने के बाद मृतक के शव को झाड़ियों में छुपा दिया था। इस अदालत ने हाईकोर्ट की ओर से जाहिर किए गए बिंदुओं के आधार पर दोषी को दोबारा सफाई पेश करने का मौका दिया। सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की है।