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Rampur Bushahar News: आनी में प्रवासियों का पंजीकरण जरूरी
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आनी (कुल्लू)।
आनी में पुलिस ने सभी मकान मालिकों, दुकानदारों, ठेकेदारों और बागवानों को निर्देश जारी किए हैं। थाना प्रभारी पंछी लाल ने बताया कि क्षेत्र में रहने या काम करने आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों, बाहरी राज्यों के लोगों और नेपाल के नागरिकों का पुलिस पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देशों के तहत स्पष्ट किया गया है कि जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति काम या किराये पर मकान में रहने के लिए आता है, उसका तत्काल पुलिस सत्यापन करवाना जरूरी होगा। इसमें संबंधित व्यक्ति के पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या नेपाल के नागरिकों के लिए नागरिकता प्रमाणपत्र के साथ फोटो जमा करवाना होगा। चरित्र प्रमाणपत्र की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति बिना पंजीकरण के किसी मकान, दुकान या कार्यस्थल पर पाया जाता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित मालिक या नियोक्ता की होगी। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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आनी में पुलिस ने सभी मकान मालिकों, दुकानदारों, ठेकेदारों और बागवानों को निर्देश जारी किए हैं। थाना प्रभारी पंछी लाल ने बताया कि क्षेत्र में रहने या काम करने आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों, बाहरी राज्यों के लोगों और नेपाल के नागरिकों का पुलिस पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देशों के तहत स्पष्ट किया गया है कि जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति काम या किराये पर मकान में रहने के लिए आता है, उसका तत्काल पुलिस सत्यापन करवाना जरूरी होगा। इसमें संबंधित व्यक्ति के पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या नेपाल के नागरिकों के लिए नागरिकता प्रमाणपत्र के साथ फोटो जमा करवाना होगा। चरित्र प्रमाणपत्र की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति बिना पंजीकरण के किसी मकान, दुकान या कार्यस्थल पर पाया जाता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित मालिक या नियोक्ता की होगी। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।