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Rampur Bushahar News: लूट के दोषियों को दो साल सश्रम कठोर कारावास की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। बस स्टैंड रोहड़ू में मजदूर से 68 हजार रुपये की लूट के दो दोषियों को न्यायालय ने दो साल के सश्रम कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एसीजेएम रोहड़ू कार्ट नंबर एक की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया है। एसीजेएम कोर्ट नंबर एक रोहड़ू निखिल अग्रवाल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दो-दो साल के सश्रम कठोर कारावास और दाे-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सरोज मेहता ने की है।
जानकारी के के अनुसार नेपाली मजदूर प्रेम 30 अक्तूबर 2018 को शलान गांव में बलदेव कपटा के घर से चौपाल अपने भाई के पास जा रहा रहा था। सुबह के समय रोहड़ू बस स्टैंड पर उसकी दो नेपाली मूल के व्यक्तियों से मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान शौचालय के समीप उन्होंने प्रेम की आंखों में मिर्च जैसा कुछ पदार्थ डालकर उसकी दोनों जेब से 68,000 रुपये लूट का फरार हो गए। प्रेम बुढा ने फौरन इस बारे में बागवान बलदेव कपटा और पुलिस को सूचित किया। इस आधार पर पुलिस थाना रोहड़ू में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 379,356, के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। हैड कांस्टेबल अमित कुमार फिश्टा को मामले की जांच के लिए मौके पर रवाना किया गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की तो पता चला की दो नेपाली मूल के व्यक्ति रोहड़ू से टैक्सी लेकर उत्तराखंड की ओर रवाना हो चुके हैं। अमित फिश्टा ने टीम के साथ आरोपियों के वाहन से पीछा किया और रोहडू से करीब छह किलोमीटर की दूरी पर दोनों को टैक्सी में ही दबोच लिया। दोनों की पहचान नेपाली मूल के वरिंद्र कुमार और विकास सिंह के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की 68,000 रुपये की राशि बरामद की। पुलिस ने मामले की जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने सामने आए तथ्यों और सभी पक्षों को सुनने के बाद दोनों को दोषी करार दिया है।
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रोहड़ू। बस स्टैंड रोहड़ू में मजदूर से 68 हजार रुपये की लूट के दो दोषियों को न्यायालय ने दो साल के सश्रम कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एसीजेएम रोहड़ू कार्ट नंबर एक की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया है। एसीजेएम कोर्ट नंबर एक रोहड़ू निखिल अग्रवाल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दो-दो साल के सश्रम कठोर कारावास और दाे-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सरोज मेहता ने की है।
जानकारी के के अनुसार नेपाली मजदूर प्रेम 30 अक्तूबर 2018 को शलान गांव में बलदेव कपटा के घर से चौपाल अपने भाई के पास जा रहा रहा था। सुबह के समय रोहड़ू बस स्टैंड पर उसकी दो नेपाली मूल के व्यक्तियों से मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान शौचालय के समीप उन्होंने प्रेम की आंखों में मिर्च जैसा कुछ पदार्थ डालकर उसकी दोनों जेब से 68,000 रुपये लूट का फरार हो गए। प्रेम बुढा ने फौरन इस बारे में बागवान बलदेव कपटा और पुलिस को सूचित किया। इस आधार पर पुलिस थाना रोहड़ू में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 379,356, के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। हैड कांस्टेबल अमित कुमार फिश्टा को मामले की जांच के लिए मौके पर रवाना किया गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की तो पता चला की दो नेपाली मूल के व्यक्ति रोहड़ू से टैक्सी लेकर उत्तराखंड की ओर रवाना हो चुके हैं। अमित फिश्टा ने टीम के साथ आरोपियों के वाहन से पीछा किया और रोहडू से करीब छह किलोमीटर की दूरी पर दोनों को टैक्सी में ही दबोच लिया। दोनों की पहचान नेपाली मूल के वरिंद्र कुमार और विकास सिंह के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की 68,000 रुपये की राशि बरामद की। पुलिस ने मामले की जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने सामने आए तथ्यों और सभी पक्षों को सुनने के बाद दोनों को दोषी करार दिया है।
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