फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   rampur news, court news, imprisonment, chitta,

Rampur Bushahar News: चिट्टा तस्कर के मामले में दो साल की कैद, 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई

Mon, 16 Oct 2023 05:09 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Oct 2023 05:09 PM IST
विज्ञापन
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
विज्ञापन


रामपुर के पिप्टी मोड़ में वर्ष 2019 में चिट्टे के साथ पकड़ा था युवक
संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। चार वर्ष पूर्व रामपुर के पिप्टी मोड़ में चिट्टे के साथ पकड़े गए युवक पर आरोप सिद्ध होने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी विद्या सिंह (34) निवासी खनेरी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला साल को दो साल सशक्त कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि दिनांक 19 मार्च 2019 को पुलिस पार्टी गश्त और नाकाबंदी के दौरान पिप्टी मोड़ के पास मौजूद थी। इसी बीच समय करीब 12:20 बजे रात एक व्यक्ति कल्याणपुर की तरफ से पैदल हाथ में कैरीबैग उठाते हुए पिप्टी मोड़ की तरफ आ रहा था। सामने पुलिस गाड़ी थी, जिसमें बतियां जली हुई थी। इसको देखकर वह पीछे मुड़ा और तेज कदमों से चलने लगा। इस पर पुलिस पार्टी को शक होने पर गाड़ी रोककर युवक को थोड़ी दूरी पर काबू किया। उक्त युवक हावभाव से काफी डरा लग रहा था। पुलिस ने व्यक्ति ने उठाए गए कैरी बैग की तलाशी ली, तो उसमें एक डिजिटल तराजू, 10 रुपये का अधजला नोट और एक प्लास्टिक पैकेट बरामद हुआ। प्लास्टिक पैकेट से 6 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस बारे में पुलिस थाना रामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमें की तफ्तीश मुख्य आरक्षी नोरेंद्र राज ने की। ट्रायल के दौरान अदालत में 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed