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Rampur Bushahar News: इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए कार्यालय में करें आवेदन
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संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ(किन्नौर)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। अब लाहौल-स्पीति के अलावा प्रदेश और जिला किन्नौर की पात्र महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। रिकांगपिओ में पत्रकार वार्ता करते हुए उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि सभी पात्र महिलाएं अपने तहसील कल्याण कार्यालय में ऑफलाइन ही आवेदन कर सकती हैं। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बौद्ध मठों में स्थाई रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियों जोमो भी इस योजना के तहत पात्र होंगें।
परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। उपायुक्त ने कहा कि 31 मार्च, 2023 से पहले परिवार रजिस्टर में दर्ज हो, वही परिवार की परिधि में आएंगे। इस मौके पर जिला कल्याण अधिकारी बलवीर ठाकुर भी मौजूद रहे।- संवाद
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रिकांगपिओ(किन्नौर)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। अब लाहौल-स्पीति के अलावा प्रदेश और जिला किन्नौर की पात्र महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। रिकांगपिओ में पत्रकार वार्ता करते हुए उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि सभी पात्र महिलाएं अपने तहसील कल्याण कार्यालय में ऑफलाइन ही आवेदन कर सकती हैं। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बौद्ध मठों में स्थाई रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियों जोमो भी इस योजना के तहत पात्र होंगें।
परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। उपायुक्त ने कहा कि 31 मार्च, 2023 से पहले परिवार रजिस्टर में दर्ज हो, वही परिवार की परिधि में आएंगे। इस मौके पर जिला कल्याण अधिकारी बलवीर ठाकुर भी मौजूद रहे।- संवाद
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