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Rampur Bushahar News: ट्रक दुर्घटना में गई थी बागवान की जान, पत्नी-बेटी को मिलेंगे 5.81 लाख मुआवजा

Sun, 02 Nov 2025 11:33 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 02 Nov 2025 11:33 PM IST
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मोटर दुर्घटना का दावा ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने के दिए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। ट्रक दुर्घटना में बागवान की जान चली गई थी। अब पत्नी और बेटी को 5.81 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। रामपुर स्थित मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह हादसा वर्ष 2021 में हुआ था। हादसे में टिक्कम राम निवासी कल्पा की मौत हो गई थी। उनकी पत्नी और बेटी ने वर्ष 2022 में मुआवजे की याचिका दाखिल की। याचिका के अनुसार, 27 अगस्त 2021 की रात को बागवान टिक्कम राम अपने साथी के ट्रक में सेब की पेटियां बेचने ले जा रहे थे। ट्रक को बिलासपुर का जगजीवन शर्मा चला रहा था। खड़ापत्थर के ट्रक खाई में गिर गया। इसमें टिक्कम राम की मौत हो गई। पुलिस थाना कोटखाई में मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार मृतक टिक्कम राम परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। मृत्यु के समय उनकी मासिक आय 50 हजार रुपये से अधिक थी और मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग 59 वर्ष थी। याचिकाकर्ताओं ने इस दुर्घटना के लिए ट्रक चालक को दोषी ठहराया है। मामले में ट्रक मालिक, चालक और बीमा कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया। तीनों प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध किया और खारिज करने की मांग की। ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादियों से मृतक टिक्कम राम की मृत्यु के लिए 5.81 लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है, लेकिन बीमा कंपनी वाहन का बीमाकर्ता होने के नाते इस मुआवजे की प्रतिपूर्ति करेगी।
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