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Rampur Bushahar News: लोगों को बताया कहां करें बिजली की समस्या की शिकायत

Tue, 05 Nov 2024 11:06 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 05 Nov 2024 11:06 PM IST
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Electricity Board organized quarterly awareness meeting
हिमाचल प्रदेश  स्टेट  बिजली बोर्ड के अ​धिकारी और् कर्मचारी बैठक के दौरान। संवाद
बिजली बोर्ड ने त्रैमासिक जागरुकता बैठक का किया आयोजन
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। आम जनता की सहभागिता से सरकार की विकास योजनाओं में तेजी आती है। राज्य सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। बिना जनता कि सहभागिता के विकास संभव नहीं है। प्रथम चरण में योजनाओं के बारे में सही जानकारी जनता तक पहुंचना जरूरी है। यह बात जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रभा नेगी ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम के तहत रामपुर में आयोजित बैठक के दौरान कही। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम के तहत मंगलवार को त्रैमासिक जागरुकता बैठक की। इस दौरान बोर्ड के सलाहकार अनुराग पराशर ने सर्वप्रथम विद्युत संबंध उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए नियामक आयोग ने निर्धारित थ्री टायर शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी दी। वहीं विद्युत सुरक्षा में नियामक आयोग ने विद्युत सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने नए विद्युत कनेक्शन जारी करने, अतिरिक्त विद्युत भार, अस्थायी विद्युत कनेक्शन, विद्युत मीटर के स्थानांतरण, विद्युत बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन व अन्य सुविधाओं की जानकारी, विद्युत बचत, अग्रिम विद्युत भुगतान, विद्युत टैरिफ, आईडीसी चार्जेज के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि आम तौर पर ग्रामीण इलाकों में लोग अपने पालतू जानवरों को घरों के नजदीक बिजली के खंभों में बांध देते हैं, जो कि एक लापरवाही का कारण है और कभी भी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के प्रति सावधानी ही दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने बताया कि विद्युत शिकायतों के लिए बिजली बोर्ड के टोल फ्री नंबर 1800-180-8060 या 1912 स्थापित किया है, जिसमें विद्युत से संबंधित शिकायतें की जा सकती हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को मीटर लेते समय दी गई सिक्योरिटी राशि के ऊपर सालाना ब्याज राशि प्रत्येक वर्ष 30 जून के पश्चात प्रदान किए जाने के प्रावधानों के बारे में भी अवगत करवाया। बैठक में रामपुर विद्युत वृत के अधीक्षण अभियंता ई वरुण शर्मा ने उपभोक्ताओं को बिजली के अनाधिकृत प्रयोग और चोरी पर विभिन्न प्रकार की सजाओं के प्रावधान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सेक्शन 126 के अतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, यानि बिजली के अनाधिकृत प्रयोग पर भारी राशि चुकानी पड़ती है और सेक्शन 135 के तहत सीधी चोरी, क्षतिपूर्ति राशि के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। बैठक का संचालन रामपुर विद्युत मंडल के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता कुक्कू शर्मा ने किया। इस मौके पर जिप सदस्य त्रिलोक भलूनी, बिमला शर्मा, नप उपाध्यक्ष विशेषर लाल, गिरीश, राजेश गुप्ता, आरडी कंवर, जसवीर ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।
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