फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   court

फर्जी एनओसी बनाकर जमीन बेचने पर 6 साल की सजा

Fri, 18 Dec 2020 09:32 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Dec 2020 09:32 PM IST
विज्ञापन
रोहड़ू (शिमला)। रोहड़ू में एसीजेएम कोर्ट नंबर-दो एलडी संदीप सिंह सिहाग ने भूमि पर ऋण की बकाया राशि होने के बावजूद फर्जी एनओसी बनाकर उसे बचने के जुर्म में विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। दोषी को 6 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने नहीं भरने पर 3 महीने का साधारण कारावास काटना पड़ेगा।
विज्ञापन

पुलिस छानबीन में पाया गया है कि आरोपी अजय बालटू पुत्र नरेंद्र बाल्टू निवासी गांव डाढी गुंसा तहसील जुब्बल जिला शिमला ने स्टेट बैंक की कुटाडा शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड पर खसरा संख्या 135 को गिरवी रखकर 1 लाख 80 हजार रुपये का ऋण लिया। उसने 1 जनवरी 2010 में ऋण की राशि को बढ़ाकर 2 लाख 90 हजार किया। इसके साथ ही आरोपी ने 15 लाख की राशि हाउस लोन के रूप में भी ली है।
विज्ञापन

मामला दर्ज होने के समय आरोपी अजय बाल्टू पर केसीसी में 1,57,166 रुपये और होम लोन में 17, 48,028 रुपये की राशि बकाया थी। इसके बावजूद आरोपी ने फर्जी एनओसी तैयार कर जमीन को 9 लाख रुपये में बेच दिया। इसकी उसने वर्ष 2011 में रजिस्ट्री भी करवा दी। न्यायालय ने ऋण की एवज में दर्शाई गई भूमि को फर्जी एनओसी बनाकर गैरकानूनी रूप से बेचने के जुर्म में सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed