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दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना
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रोहड़ू। दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने सात साल कठोर कारावास के साथ पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा के आदेश सुनाए हैं। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी के खिलाफ फैसला शनिवार को रोहड़ू कैंप के दौरान सुनाया।
जानकारी के अनुसार रोहड़ू निवासी युवक के खिलाफ 29 अक्तूबर 2014 को उसकी ही पंचायत की एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शादी के बहाने आरोपी उसको बहला फुसला कर शिमला ले गया। शिमला में किराये के मकान में उसके साथ युवक ने दो दिनों तक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद तीसरे दिन युवती को शिमला में छोड़ कर आरोपी सेब बेचने के बहाने चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ से जब वह वापस नहीं लौटा तो युवती ने घर पहुंच कर इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिवार के सहयोग से युवती ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना रोहड़ू में मामले की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादसं की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चलान पेश किया।
शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय वन ने रोहड़ू कैंप के दौरान आरोपी राहुल सम्राट को दोषी करार दिया। न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा के आदेश सुनाए। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़ित पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की है। उन्होंने दोषी को सात साल का कठोर कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा होने की पुष्टि की है।
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जानकारी के अनुसार रोहड़ू निवासी युवक के खिलाफ 29 अक्तूबर 2014 को उसकी ही पंचायत की एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शादी के बहाने आरोपी उसको बहला फुसला कर शिमला ले गया। शिमला में किराये के मकान में उसके साथ युवक ने दो दिनों तक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद तीसरे दिन युवती को शिमला में छोड़ कर आरोपी सेब बेचने के बहाने चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ से जब वह वापस नहीं लौटा तो युवती ने घर पहुंच कर इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिवार के सहयोग से युवती ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना रोहड़ू में मामले की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादसं की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चलान पेश किया।
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शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय वन ने रोहड़ू कैंप के दौरान आरोपी राहुल सम्राट को दोषी करार दिया। न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा के आदेश सुनाए। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़ित पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की है। उन्होंने दोषी को सात साल का कठोर कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा होने की पुष्टि की है।
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