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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Cheque given to repay loan bounces, convict sentenced to eight months imprisonment

Rampur Bushahar News: ऋण चुकाने के लिए दिया चेक हुआ बाउंस, दोषी को आठ माह का कारावास

Sun, 22 Feb 2026 11:54 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Feb 2026 11:54 PM IST
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अदालत ने दो लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-1 रोहड़ू ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को आठ महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को दो लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। दोषी ने बैंक से ऋण लिया था, जिसे चुकाने के लिए दिया चेक बाउंस हुआ था। शिकायतकर्ता यूको बैंक रोहड़ू के प्रबंधक ने शिकायत में बताया कि आरोपी शेटू राम ने टर्म लोन के लिए बैंक से संपर्क किया। 1 मई 2019 को आरोपी को टर्म लोन और सीसी लिमिट के लिए कुल 3,01,720 रुपये दिए। आरोपी ऋण की रकम वापस करने में नाकाम रहा। आरोपी को 30 नवंबर 2021 और 30 सितंबर 2022 तक ब्याज के साथ बकाया रकम 1,97,584 रुपये जमा करनी थी। इस देनदारी के बदले में उसने बैंक के पक्ष में 1,97,000 रुपये की रकम का चेक जारी किया, लेकिन चेक बाउंस हो गया। बैंक ने 15 नवंबर 2023 को कानूनी नोटिस आरोपी को भेजा, लेकिन फिर भी ऋण का भुगतान नहीं किया। इसके बाद मामले की शिकायत की गई। अदालत ने फैसला दिया है कि शिकायतकर्ता ने एनआई एक्ट के सेक्शन-138 के सभी जरूरी हिस्से साबित कर दिए हैं। आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। दोषी को आठ महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई जाती है। उसे दो लाख रुपये का जुर्माना भी भरने का निर्देश दिया जाता है, जो शिकायत करने वाले को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। जुर्माने की रकम न देने पर दोषी को दो महीने की और साधारण कैद काटनी होगी।
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