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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Chaupal Subdivision, Forest Department, Chainwood Cutter

Rampur Bushahar News: लकड़ी काटने वाले उपकरण का 15 फरवरी तक करवाएं पंजीकरण

Sun, 09 Feb 2025 11:38 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 09 Feb 2025 11:38 PM IST
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चौपाल (रोहड़ू)। चौपाल उपमंडल में वनों को अवैध कटान को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। वनों को कटने से रोकने के लिए सरकार ने कई नए कानून लागू किए है। वहीं, अब चेन वुड कटर (लकड़ी काटने का उपकरण) खरीदने के लिए लोगों को अब लाइसेंस लेना होगा। प्रदेश सरकार ने वन में पेड़ों के कटान को रोकने के लिए लाइसेंस लेने की शर्त को अनिवार्य कर दिया है। वनमंडलाधिकारी चौपाल जंगवीर दुल्टा ने बताया कि सभी वुड कटर मालिक 15 फरवरी तक संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी के पास अपने कटर का पंजीकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने कटर का पंजीकरण नहीं करवाता है और उसके पास कटर पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चौपाल क्षेत्र के अंतर्गत वुड कटर यानी की पेड़ काटने वाली मशीनों की अब सार्वजनिक पहचान अनिवार्य है। होगी। मशीन की जांच की जाएगी कि किस मकसद से रखी गई है और कितने हॉर्स पावर की है।
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