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सेब की बकाया राशि मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
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रामपुर बुशहर। पुलिस थाना कुमारसैन में औरंगाबाद के सेब एजेंट पर धोखाधड़ी और बकाया राशि मांगने पर जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
पुलिस थाना कुमारसैन में राजकुमार (45), पुत्र रामलाल निवासी गांव व डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर और मां भगवती फ्रूट ट्रेडर, एनएच-पांच, देथल, तहसील कुमारसैन के मालिक ने औरंगाबाद महाराष्ट्र के एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस में दर्ज शिकायत में राजकुमार ने बताया कि उन्होंने 29 अगस्त 2021 से 18 सितंबर 2021 तक 15 सेब ट्रक और ट्रॉला को सैफ बागवान, सैफ फल और सब्जी आयोग एजेंट एंड कमीशन एजेंट और सप्लायर, एफ-9/4 एमआईडीसी चिकलथाना, नारेगांव चौक, ऑपोजिट एपीएमसी मार्केट, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को भेजे थे।
उक्त एजेंट ने अब तक 13216926 रुपये में केवल 50 लाख रुपये राशि की ही अदायगी की है। मगर बकाया राशि 8581962 रुपये की राशि मांगने पर एजेंट ने राजकुमार को जान से मारने की धमकी दी। राजकुमार की शिकायत पर पुलिस थाना कुमारसैन में आरोपी सैफ बागवान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 407, 420 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। सेब विक्रेताओं से धोखाधड़ी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी क्षेत्र के बागवानों और सेब विक्रेताओं के साथ इस तरह के मामले पेश आते रहे हैं। डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर कायथ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सेब विक्रेता की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
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पुलिस थाना कुमारसैन में राजकुमार (45), पुत्र रामलाल निवासी गांव व डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर और मां भगवती फ्रूट ट्रेडर, एनएच-पांच, देथल, तहसील कुमारसैन के मालिक ने औरंगाबाद महाराष्ट्र के एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस में दर्ज शिकायत में राजकुमार ने बताया कि उन्होंने 29 अगस्त 2021 से 18 सितंबर 2021 तक 15 सेब ट्रक और ट्रॉला को सैफ बागवान, सैफ फल और सब्जी आयोग एजेंट एंड कमीशन एजेंट और सप्लायर, एफ-9/4 एमआईडीसी चिकलथाना, नारेगांव चौक, ऑपोजिट एपीएमसी मार्केट, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को भेजे थे।
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उक्त एजेंट ने अब तक 13216926 रुपये में केवल 50 लाख रुपये राशि की ही अदायगी की है। मगर बकाया राशि 8581962 रुपये की राशि मांगने पर एजेंट ने राजकुमार को जान से मारने की धमकी दी। राजकुमार की शिकायत पर पुलिस थाना कुमारसैन में आरोपी सैफ बागवान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 407, 420 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। सेब विक्रेताओं से धोखाधड़ी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी क्षेत्र के बागवानों और सेब विक्रेताओं के साथ इस तरह के मामले पेश आते रहे हैं। डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर कायथ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सेब विक्रेता की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।