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Rampur Bushahar News: त्योहारों पर पटाखों के अवैध कारोबार पर रहेगी प्रशासन की नजर

Wed, 21 Oct 2026 11:05 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:05 PM IST
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अवैध भंडारण, परिवहन और बिक्री रोकने के लिए तहसील स्तर पर बनेंगी संयुक्त निरीक्षण समितियां
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। पटाखों के अवैध कारोबार पर प्रशासन सख्त, तहसील स्तर पर बनेंगी निरीक्षण समितियां रामपुर बुशहर। जिला प्रशासन ने पटाखों और आतिशबाजी के अवैध भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने इस संबंध में आदेश जारी कर तहसील और उपतहसील स्तर पर संयुक्त निरीक्षण समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं। ये समितियां संबंधित क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। संयुक्त निरीक्षण समितियों की अध्यक्षता संबंधित तहसीलदार करेंगे। इनमें नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, अग्निशमन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य कर एवं आबकारी विभाग तथा संबंधित नगर निकायों या पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पुलिस अधीक्षक शिमला जिले के प्रमुख प्रवेश मार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों और अंतरजिला मार्गों पर नाके लगाने के साथ मोबाइल निरीक्षण दल गठित करेंगे। पटाखों का परिवहन करने वाले वाहनों के विस्फोटक लाइसेंस, परिवहन परमिट, जीएसटी बिल, ई-वे बिल और सामग्री की मात्रा की जांच की जाएगी। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण समितियां बिक्री और भंडारण के लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन व्यवस्थाओं और निर्धारित मात्रा संबंधी नियमों की भी जांच करेंगी। पटाखों का भंडारण केवल स्वीकृत और लाइसेंस प्राप्त परिसरों में ही किया जा सकेगा। बिना अनुमति सड़क किनारे अस्थायी दुकानों और मोबाइल बिक्री केंद्रों के संचालन पर रोक सुनिश्चित की जाएगी। भीड़भाड़ वाले बाजारों, आवासीय कॉलोनियों, शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के आसपास विशेष निगरानी रखी जाएगी। रात के समय पटाखों की थोक आवाजाही पर भी नजर रहेगी। त्योहारों के दौरान औचक निरीक्षण किए जाएंगे और अवैध कारोबार से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक नियम, 2008 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। इसमें पटाखों का स्टॉक जब्त करने, परिसर सील करने, लाइसेंस निलंबित या रद करने और अभियोजन की कार्रवाई शामिल है।

निरीक्षण की रिपोर्ट देना अनिवार्य
समितियों को निरीक्षण शुरू होने के तीन दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट संबंधित उपमंडलाधिकारी को सौंपनी होगी। इसके बाद त्योहारों के दौरान प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसमें नियमों के उल्लंघन, जब्ती, अभियोजन और निवारक कार्रवाई का ब्योरा शामिल रहेगा। उपमंडलाधिकारी इन रिपोर्टों को संकलित कर उपायुक्त कार्यालय को भेजेंगे। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और त्योहारों का सीजन समाप्त होने या आगामी आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेंगे।
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