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Rampur Bushahar News: चिट्टे के साथ पकड़े व्यक्ति को दस साल का कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना
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नाकाबंदी के दौरान पुलिस निगम की बस में बैठे चिड़गांव निवासी से बरामद किया था चिट्टा
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। चिट्टे के साथ पकड़े व्यक्ति को न्यायालय ने दस साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। 27 मई, 2024 को जुब्बल थाना के एएसआई जगदीश, मुख्य आरक्षी अश्वनी और आरक्षी सोनू ने सुबह नाकाबंदी के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस की तलाशी ली। इस दौरान बस के अंदर बैठे चिड़गांव निवासी 35 वर्षीय पप्पी के पास से 22.73 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने जुब्बल थाना में मामला दर्ज किया। स्वतंत्र गवाहों के सामने चिट्टे को कब्जे में लेकर मामले का चालान विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू में पेश किया गया। अदालत में पप्पी पर आरोप साबित हुए। इस अभियोजन के दौरान 18 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने युवक को दोषी करार दिया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। चिट्टे के साथ पकड़े व्यक्ति को न्यायालय ने दस साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। 27 मई, 2024 को जुब्बल थाना के एएसआई जगदीश, मुख्य आरक्षी अश्वनी और आरक्षी सोनू ने सुबह नाकाबंदी के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस की तलाशी ली। इस दौरान बस के अंदर बैठे चिड़गांव निवासी 35 वर्षीय पप्पी के पास से 22.73 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने जुब्बल थाना में मामला दर्ज किया। स्वतंत्र गवाहों के सामने चिट्टे को कब्जे में लेकर मामले का चालान विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू में पेश किया गया। अदालत में पप्पी पर आरोप साबित हुए। इस अभियोजन के दौरान 18 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने युवक को दोषी करार दिया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की।