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HP High Court: शिमला-परवाणू फोरलेन निर्माण में देरी पर प्रोजेक्ट निदेशक हाईकोर्ट में तलब, जानें पूरा मामला
Thu, 09 Jan 2025 02:00 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 09 Jan 2025 02:00 AM IST
सार
शिमला-परवाणू फोरलेन निर्माण कार्य में हो रही देरी पर हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि फोरलेन निर्माण में देरी क्यों हो रही हैं, इसके कारण और क्या खामियां हैं, ये भी प्रोजेक्ट निदेशक अदालत में बताएं।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला-परवाणू फोरलेन निर्माण कार्य में हो रही देरी पर प्रोजेक्ट निदेशक को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया है। अदालत ने कहा है कि इस सड़क पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि फोरलेन निर्माण में देरी क्यों हो रही हैं, इसके कारण और क्या खामियां हैं, ये भी प्रोजेक्ट निदेशक अदालत में बताएं। बार-बार अदालत के समय सीमा बढ़ाने के बाद भी इस सड़क पर निर्माण का काम चल रहा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।
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शिमला-पंडोह सड़क निर्माण में देरी पर एनएचएआई सहित अन्य ठेकेदारों को फटकार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला से पंडोह तक की सड़क निर्माण में देरी पर नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी (एनएचएआई) सहित अन्य ठेकेदारों को कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले में भी मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि छह साल बीत जाने के बाद भी न ही सड़क के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया और न यातायात की समस्या हल हो पाई है। ये सड़क सात जिलों को जोड़ती है। इस सड़क में सीमेंट से लदे ट्रक चलते हैं। इस मामले में भी प्रोजेक्ट निदेशक को 3 मार्च को अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
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