फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   new rules made for working women in himachal

हिमाचल: रात को काम नहीं करेंगी महिलाएं

Sat, 20 Apr 2013 02:24 PM IST
शिमला/ब्यूरो
शिमला/ब्यूरो Updated Sat, 20 Apr 2013 02:24 PM IST
विज्ञापन
new rules made for working women in himachal

देशभर में बढ़ रहे महिलाओं संबंधी अपराधों के चलते उद्योगों और कारखानों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हिमाचल सरकार ने सुरक्षा संबंधी नए आदेश जारी किए हैं।

विज्ञापन


अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार डॉ. पीसी कपूर ने अधिसूचना जारी कर महिला कामगारों की सुरक्षा को लेकर नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिये हैं।

नए नियमों के अनुसार किसी भी उद्योग में महिला कामगार को रात दस बजे से सवेरे पांच बजे तक काम करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी भी महिला को दिन के समय दूसरी शिफ्ट में काम दिया जाता है तो भी उसे अकेला नहीं रखा जाएगा।
विज्ञापन


स्त्री कामगारों को कार्य स्थल से उनके घर तक छोड़ने के लिए परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित उद्योगों और कारखानों की होगी। वाहन में उनके साथ महिला सुरक्षाकर्मी को भेजना आवश्यक होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा-एक के खंड-ख का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि किसी भी महिला कामगार को किसी कारखाने में रात दस बजे से सवेरे पांच बजे तक कार्य करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा महिला को दिन की दूसरी शिफ्ट में भी अकेला नहीं रखा जाएगा। संबद्ध कारखाने महिला कामगारों को कार्य स्थल से उनके होस्टल और आवास तक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाएंगे।


साथ ही कारखाने की कैंटीन में भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इससे महिला कामगार दूसरी शिफ्ट के दौरान कारखाना परिसर के भीतर भोजन कर सकेंगी।

हिमाचल में हजारों महिलाएं उद्योगों, कारखानों और विभिन्न निजी उपक्रमों में कार्यरत हैं। अधिसूचना कड़ाई से लागू होने के बाद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed