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Mandi News: पीएनबी के पक्ष में फैसला, 2.37 लाख चुकाने के आदेश
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कर्जदार और गारंटर संयुक्त रूप से भुगतान के लिए जिम्मेदार, नौ फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मंडी के सिविल जज कोर्ट नंबर-3 ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एमबीआईआर वर्ल्ड, उसके प्रोपराइटर गुरमीत सिंह बाजवा और गारंटर सुरेंद्र पाल को 2,37,036.65 रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने बकाया राशि पर मुकदमा दायर करने की तारीख से वसूली तक नौ फीसदी सालाना साधारण ब्याज देने के भी निर्देश दिए।
बैंक के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 29 मई 2018 को 80 हजार रुपये का टर्म लोन और 1.70 लाख रुपये की कैश क्रेडिट सीमा मंजूर की गई थी। सुरेंद्र पाल ने ऋण की गारंटी दी थी। भुगतान में चूक के चलते दोनों खाते 7 मार्च 2022 को एनपीए घोषित कर दिए गए। 28 जुलाई 2022 तक 2,37,036.65 रुपये बकाया थे। अदालत में प्रतिवादियों के पेश न होने पर एकतरफा कार्रवाई करते हुए फैसला सुनाया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मंडी के सिविल जज कोर्ट नंबर-3 ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एमबीआईआर वर्ल्ड, उसके प्रोपराइटर गुरमीत सिंह बाजवा और गारंटर सुरेंद्र पाल को 2,37,036.65 रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने बकाया राशि पर मुकदमा दायर करने की तारीख से वसूली तक नौ फीसदी सालाना साधारण ब्याज देने के भी निर्देश दिए।
बैंक के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 29 मई 2018 को 80 हजार रुपये का टर्म लोन और 1.70 लाख रुपये की कैश क्रेडिट सीमा मंजूर की गई थी। सुरेंद्र पाल ने ऋण की गारंटी दी थी। भुगतान में चूक के चलते दोनों खाते 7 मार्च 2022 को एनपीए घोषित कर दिए गए। 28 जुलाई 2022 तक 2,37,036.65 रुपये बकाया थे। अदालत में प्रतिवादियों के पेश न होने पर एकतरफा कार्रवाई करते हुए फैसला सुनाया गया।
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