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Mandi News: अदालत ने पीड़ित को फ्रीज रकम लौटाने के दिए आदेश

Thu, 05 Feb 2026 07:20 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Thu, 05 Feb 2026 07:20 AM IST
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The court ordered the return of the frozen amount to the victim.
मंडी। ऑनलाइन ठगी के शिकार एक व्यक्ति को बड़ी राहत देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) मंडी की अदालत ने फ्रीज किए गए करीब तीन लाख रुपये पीड़ित को लौटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि जब राशि पर किसी अन्य व्यक्ति ने दावा नहीं किया और जांच एजेंसी को भी आपत्ति नहीं है तो रकम को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं बनता।
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मामले के तथ्यों के अनुसार राम सरन ने साइबर अपराध थाना सेंट्रल रेंज मंडी में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार मार्च 2024 में उन्हें लॉटरी जीतने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया गया और उनके बैंक खाते से करीब 50 लाख रुपये निकाल लिए गए थे। इस संबंध में साइबर थाना मंडी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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जांच के दौरान पुलिस ने अलग-अलग खातों में ट्रांजेक्शनन ट्रेस करते हुए 2,98,708 रुपये की राशि चिह्नित की, जिसे डेबिट फ्रीज कर दिया गया था। बाद में पीड़ित ने अदालत में आवेदन देकर इस फ्रीज राशि को अपने पक्ष में जारी करने की मांग की।
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राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच एजेंसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है और यह रकम वास्तविक पीड़ित को दी जा सकती है। अदालत ने यह भी नोट किया कि जिन खातों को फ्रीज किया गया था, उनके खाताधारक सुनवाई के लिए सामने नहीं आए।

सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया कि पीड़ित राम सरन को 2,98,708 रुपये की राशि सशर्त जारी की जाए। इसके लिए पीड़ित को समान राशि का क्षतिपूर्ति बांड और जमानत बांड भरने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में यदि कोई बेहतर दावा सामने आए तो राशि वापस ली जा सके। अदालत के आदेश के बाद साइबर थाना मंडी और संबंधित बैंकों को निर्देश भेज दिए गए हैं, जिससे पीड़ित को यह राशि उसके खाते में जारी की जा सके।
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