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Mandi News: कोर्ट ने कर्जदार को 2.20 लाख रुपये चुकाने के दिए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मंडी की वरिष्ठ सिविल जज अदालत ने आईडीबीआई बैंक से लिए दो लाख रुपये के कैश क्रेडिट लोन की अदायगी न करने पर किशोर कुमार को 2,20,706 रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं। राशि पर 30 जून 2023 से भुगतान तक 10.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मासिक विश्राम के साथ लगेगा। अदालत ने मुकदमे का खर्च भी कर्जदार को वहन करने के निर्देश दिए।
बैंक के अनुसार किशोर कुमार ने 22 अगस्त 2016 को दो लाख रुपये की कैश क्रेडिट सुविधा ली थी। बार-बार कहने के बावजूद खाता नियमित न करने पर बैंक ने 30 जून 2023 को वसूली का वाद दायर किया। नोटिस मिलने के बावजूद प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद 9 जून 2026 को उसे एकतरफा घोषित कर दिया गया। बैंक के दावे का खंडन न होने पर अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया।
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मंडी। मंडी की वरिष्ठ सिविल जज अदालत ने आईडीबीआई बैंक से लिए दो लाख रुपये के कैश क्रेडिट लोन की अदायगी न करने पर किशोर कुमार को 2,20,706 रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं। राशि पर 30 जून 2023 से भुगतान तक 10.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मासिक विश्राम के साथ लगेगा। अदालत ने मुकदमे का खर्च भी कर्जदार को वहन करने के निर्देश दिए।
बैंक के अनुसार किशोर कुमार ने 22 अगस्त 2016 को दो लाख रुपये की कैश क्रेडिट सुविधा ली थी। बार-बार कहने के बावजूद खाता नियमित न करने पर बैंक ने 30 जून 2023 को वसूली का वाद दायर किया। नोटिस मिलने के बावजूद प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद 9 जून 2026 को उसे एकतरफा घोषित कर दिया गया। बैंक के दावे का खंडन न होने पर अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया।
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