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नाबालिग से दुराचार के दोषी को दस साल कैद
ब्यूरो /अमर उजाला, मंडी
Updated Thu, 18 Feb 2016 10:36 PM IST
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नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने दस साल का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी से मिलने वाली जुर्माना राशि को बतौर हर्जाना पीड़िता के पक्ष में अदा करने के आदेश दिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने सरकाघाट तहसील के सरसकाण (बरोटी) निवासी कृष्ण चंद पुत्र भीखम राम के खिलाफ प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड फोरम सेक्सुअल आफेंस एक्ट (पोक्सो) की धारा 6 और भादंस की धारा 376 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 जून, 2014 को 13 वर्षीय पीड़िता स्कूल गई थी। इस दौरान पीड़िता का चाचा अपने दफ्तर जा रहा था। उन्हें घर के नजदीक ही मंदिर के पास पीड़िता उसे रोते हुए मिली। जब उन्होंने पीड़िता से कारण पूछा तो उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया है।
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इस पर उसके चाचा ने पीड़िता की दादी को बताया और पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया था। अदालत में चलाए गए अभियोग के दौरान जिला न्यायवादी आरके कौशल ने मामले को साबित करने के लिए 22 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों के बयान कलमबद्ध हुए।
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