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Mandi News: पांच चेक बाउंस मामलों में दो कारोबारी प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर दोषी करार

Wed, 03 Jun 2026 12:48 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jun 2026 12:48 AM IST
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Proprietors of two business establishments convicted in five cheque bounce cases
1.38 लाख रुपये के पांच चेक हुए थे बाउंस, 3 जून को सुनवाई के बाद सुनाई जाएगी सजा
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 मंडी की अदालत दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3, मंडी की अदालत ने एक ही कारोबारी लेनदेन से जुड़े पांच चेक बाउंस मामलों में अकील एंटरप्राइजेज और बॉबी एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटरों को दोषी ठहराया है। अदालत ने पाया कि कारोबार के दौरान जारी किए गए चेक पर्याप्त धनराशि न होने से बाउंस हुए और कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। मामले के अनुसार रामनगर मंडी स्थित एसएस ट्रेडर्स की प्रोपराइटर बलवंत कौर ने अकील एंटरप्राइजेज की सूर्या बीबी और बॉबी एंटरप्राइजेज के मोहम्मद नासिर के खिलाफ पांच शिकायतें दर्ज की थीं। फुटवियर कारोबार के बदले जारी किए गए इन चेकों की कुल राशि 1,38,022 रुपये थी, जो बैंक में अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गए। सुनवाई में आरोपियों ने लेनदेन और चेक जारी करने से इन्कार नहीं किया, लेकिन इसे सुरक्षा चेक बताते हुए भुगतान का दावा किया, जिसे अदालत ने सबूतों के आधार पर अस्वीकार कर दिया। अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता ने एनआई एक्ट की धारा 138 के सभी तत्व सिद्ध कर दिए हैं, जबकि आरोपी अपना बचाव साबित नहीं कर सके। अदालत ने सभी पांच मामलों में दोष सिद्धि सुनाते हुए सजा निर्धारण के लिए 3 जून की तारीख तय की है, जब दोषियों को सजा के बिंदु पर सुना जाएगा।
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