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20 विधानसभा क्षेत्रों में 30 तक शराब बिक्री पर रोक

Thu, 28 Oct 2021 10:30 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 10:30 PM IST
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Prohibition on sale of liquor till 30 in 20 assembly constituencies
मंडी। उपचुनाव के चलते 20 विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्तूबर तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लग गया है। संबंधित क्षेत्रों में आने वाले होटल, रेस्टोरेंट या क्लब में शराब की बिक्री और वितरण पर रोक रहेगी। निर्वाचन अधिकारियों की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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इसमें कहा है कि प्रतिबंध पूरे लोकसभा और विस क्षेत्रों में एक साथ लागू होगा। यदि कहीं पर भी शराब की दुकान से बिक्री होते मिली तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों ने सभी मजिस्ट्रेट एडीएम, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
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जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वे यह सुनिश्चित कराएं कि शाम पांच बजे से सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहें। निर्वाचन अधिकारी अरिंदम चौधरी (मंडी) ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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उन्होंने बताया कि दो नवंबर को मतगणना के दिन भी शराब की ब्रिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। संसदीय क्षेत्र मंडी में 17 विस क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की तीन विस क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव हैं।
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