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Mandi News: टारना में सरकारी जमीन पर बनीं तीन दुकानों को 7 दिन में हटाने के आदेश

Sun, 05 Jul 2026 12:34 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jul 2026 12:34 AM IST
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Orders issued to remove three shops built on government land in Tarna within 7 days.
अतिक्रमणकारियों पर निगम की अदालत का चला डंडा
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जेई की पैमाइश में खुली पोल, 8.5 मीटर के दायरे में हुआ था अवैध निर्माण
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। नगर निगम मंडी ने सरकारी भूमि पर अवैध और अवैध निर्माण करने पर तीन दुकानों को हटाने के आदेश जारी किए है। निगम की अदालत ने साफ किया कि यदि आगामी सात दिनों के भीतर इन दुकानों को नहीं हटाया गया तो निगम प्रशासन खुद इन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई अमल में लाएगा। शनिवार को नगर निगम की अदालत में आयुक्त रोहित राठौर ने अवैध निर्माण और कब्जों से जुड़े कुल 21 मामलों पर सुनवाई की।
यह मामला पिछले लंबे समय से निगम की अदालत में विचाराधीन था। फैसले की तह तक पहुंचने के लिए निगम के सहायक और कनिष्ठ अभियंता की एक संयुक्त टीम ने फील्ड में जाकर पूरे क्षेत्र का बारीकी से खाका तैयार किया था। राजस्व और तकनीकी दस्तावेजों के आधार पर जब धरातल पर पैमाइश की गई तो पाया गया कि ये तीनों दुकानें 8.5 मीटर के दायरे में पूरी तरह सरकारी जमीन को दबाकर बनाई गई थीं। टीम की इसी रिपोर्ट को मुख्य आधार मानते हुए निगम कोर्ट ने बिना अनुमति किए गए इस निर्माण को हटाने के सख्त आदेश जारी किए।
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इसी सुनवाई के दौरान अदालत ने अवैध निर्माण से जुड़े दो अन्य मामलों पर बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे आगामी 10 जुलाई को सुनाया जाएगा।
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इसके अलावा एक अन्य संवेदनशील मामले में दो पक्षों के बीच चल रहे आपसी जमीनी विवाद को देखते हुए नगर निगम ने मौके पर आगामी किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आयुक्त रोहित राठौर ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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