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Mandi News: चेक बाउंस के दोषी को एक साल का कारावास
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मंडी। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास और 11 लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है। धर्मपुर स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने हिमाचल ग्रामीण बैंक की धर्मपुर शाखा के प्रबंधक दीपक की ओर से निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर धर्मपुर निवासी सुरेश कुमार को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
अदालत में दायर शिकायत के मुताबिक आरोपी सुरेश कुमार ने शिकायतकर्ता बैंक से ऋण लिया था। जिसे अदा करने लिए आरोपी ने बैंक को 9,76,000 रुपये का एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता बैंक ने जब यह चेक भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था।
ऐसे में शिकायतकर्ता बैंक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस जारी करके राशि की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर विधिक देनदारी को अदा करने के लिए चेक जारी करने और इसके बाउंस हो जाने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।
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अदालत में दायर शिकायत के मुताबिक आरोपी सुरेश कुमार ने शिकायतकर्ता बैंक से ऋण लिया था। जिसे अदा करने लिए आरोपी ने बैंक को 9,76,000 रुपये का एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता बैंक ने जब यह चेक भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था।
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ऐसे में शिकायतकर्ता बैंक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस जारी करके राशि की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर विधिक देनदारी को अदा करने के लिए चेक जारी करने और इसके बाउंस हो जाने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।
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