फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   One year imprisonment for check bounce convictOne year imprisonment for check bounce convict

Mandi News: चेक बाउंस के दोषी को एक साल का कारावास

Sat, 18 Jan 2025 10:47 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2025 10:47 PM IST
विज्ञापन
One year imprisonment for check bounce convictOne year imprisonment for check bounce convict
मंडी। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास और 11 लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है। धर्मपुर स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने हिमाचल ग्रामीण बैंक की धर्मपुर शाखा के प्रबंधक दीपक की ओर से निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर धर्मपुर निवासी सुरेश कुमार को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

अदालत में दायर शिकायत के मुताबिक आरोपी सुरेश कुमार ने शिकायतकर्ता बैंक से ऋण लिया था। जिसे अदा करने लिए आरोपी ने बैंक को 9,76,000 रुपये का एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता बैंक ने जब यह चेक भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था।
विज्ञापन

ऐसे में शिकायतकर्ता बैंक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस जारी करके राशि की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर विधिक देनदारी को अदा करने के लिए चेक जारी करने और इसके बाउंस हो जाने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed