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Mandi News: आपराधिक मामले, चेक बाउंस, चालानों का माैके पर होगा निपटारा
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जिले के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई को
मंडी। जिले के न्यायालयों में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंशु चौधरी ने बताया कि जिला और सत्र न्यारालय परिसर के अलावा करसोग, थुनाग, गोहर, जोगिंद्रनगर, सुंदरनगर और सरकाघाट के न्यायालयों में 13 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के मामलों का समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में समझौते योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस, मोटर वाहन चालान और धन वसूली आदि के मामलों पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा सड़क दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन-भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों की भी सुनवाई करके निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जो मामले अभी तक न्यायालय में दायर भी नहीं हुए हैं, लोक अदालत में उन मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकद्दमों का न्यायालय शुल्क भी वापस हो जाता है। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि लोक अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती। कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह 13 मई से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय या जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जिस अदालत में मामला विचाराधीन हो उस अदालत में भी दरखास्त दे सकते हैं।
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मंडी। जिले के न्यायालयों में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंशु चौधरी ने बताया कि जिला और सत्र न्यारालय परिसर के अलावा करसोग, थुनाग, गोहर, जोगिंद्रनगर, सुंदरनगर और सरकाघाट के न्यायालयों में 13 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के मामलों का समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में समझौते योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस, मोटर वाहन चालान और धन वसूली आदि के मामलों पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा सड़क दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन-भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों की भी सुनवाई करके निपटारा किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि जो मामले अभी तक न्यायालय में दायर भी नहीं हुए हैं, लोक अदालत में उन मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकद्दमों का न्यायालय शुल्क भी वापस हो जाता है। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि लोक अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती। कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह 13 मई से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय या जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जिस अदालत में मामला विचाराधीन हो उस अदालत में भी दरखास्त दे सकते हैं।
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