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Mandi News: बनोग में सीमित अवधि के लिए बंद रहेगा राष्ट्रीय हाईवे
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मंडी। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग-03 के निर्माण कार्य के दृष्टिगत कोटली उपमंडल के बनोग गांव में सीमित अवधि के लिए सड़क अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार बनोग गांव में चट्टानों की कटिंग के दृष्टिगत निर्माण कंपनी ने सीमित अवधि के लिए सड़क बंद रखने का आग्रह उपमंडलाधिकारी (ना.) कोटली के माध्यम से किया था। पुलिस अधीक्षक मंडी ने भी सूचित किया है कि यहां से यातायात के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
ऐसी स्थिति में सीमित अवधि के लिए सड़क बंद रखनी होगी। इसके दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी मंडी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और रात को 10 बजे से तड़के सुबह 2 बजे तक बनोग गांव के पास अस्थायी तौर पर सड़क बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश अधिसूचना जारी होने के आगामी 30 दिनों तक प्रभावी रहेंगे। संवाद
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आदेशों के अनुसार बनोग गांव में चट्टानों की कटिंग के दृष्टिगत निर्माण कंपनी ने सीमित अवधि के लिए सड़क बंद रखने का आग्रह उपमंडलाधिकारी (ना.) कोटली के माध्यम से किया था। पुलिस अधीक्षक मंडी ने भी सूचित किया है कि यहां से यातायात के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
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ऐसी स्थिति में सीमित अवधि के लिए सड़क बंद रखनी होगी। इसके दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी मंडी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और रात को 10 बजे से तड़के सुबह 2 बजे तक बनोग गांव के पास अस्थायी तौर पर सड़क बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश अधिसूचना जारी होने के आगामी 30 दिनों तक प्रभावी रहेंगे। संवाद
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