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सगे भाई की हत्या के आरोपी को कठोर उम्र कैद की सजा
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मंडी। भाई की हत्या के दोषी को अदालत ने कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई है। सरकाघाट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद की अदालत ने अभियोग साबित होने पर बाड़णी (बलद्वाड़ा) निवासी रणजीत सिंह को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
उपजिला न्यायवादी सरकाघाट राजीव शर्मा ने बताया कि यह घटना 10 जून 2017 की है। इसमें रणजीत पर अपने भाई शाली राम की हत्या का आरोप था। आरोपी के खिलाफ चलाए गए हत्या के अभियोग में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ हत्या तथा सबूतों से छेड़छाड़ का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने रणजीत को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
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उपजिला न्यायवादी सरकाघाट राजीव शर्मा ने बताया कि यह घटना 10 जून 2017 की है। इसमें रणजीत पर अपने भाई शाली राम की हत्या का आरोप था। आरोपी के खिलाफ चलाए गए हत्या के अभियोग में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ हत्या तथा सबूतों से छेड़छाड़ का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने रणजीत को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
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