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Mandi News: 1.50 लाख के बदले चुकाने होंगे तीन लाख, जेल में भी रहना होगा

Fri, 05 Dec 2025 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Fri, 05 Dec 2025 11:55 PM IST
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Instead of Rs 1.50 lakh, he will have to pay Rs 3 lakh and will also have to stay in jail.
मंडी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी की अदालत ने नौ साल पुराने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे एक साल के साधारण कारावास और तीन लाख रुपये हर्जाना भरने की सजा सुनाई है।
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मामला 2016 का है। नेरचौक में दुकान चलाने वाले प्रवीण कुमार की आरोपी भगत राम से पुरानी जान-पहचान थी। इसी आधार पर भगत राम ने प्रवीण से 1.50 लाख रुपये उधार लिए और बदले में 12 अप्रैल 2016 का चेक दिया। जब प्रवीण ने चेक बैंक में लगाया तो वह पेमेंट स्टॉप्ड के कारण बाउंस हो गया।
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कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी जब पैसा नहीं मिला तो प्रवीण ने कोर्ट की शरण ली। भगत राम ने कोर्ट में कहा कि उनका बैग गुम हो गया था, जिसमें हस्ताक्षर किए हुए खाली चेक थे। शिकायतकर्ता ने उनका दुरुपयोग किया। उन्होंने पुलिस में दर्ज रपट का हवाला भी दिया। चेक 2 मार्च को गुम हुआ बताया गया, लेकिन पुलिस रपट 11 अप्रैल को लिखवाई गई। इस देरी को अदालत ने संदिग्ध माना।
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आरोपी ने बैंक में पेमेंट स्टॉप की अर्जी ठीक उसी दिन दी, जिस दिन चेक बैंक में लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि जब आरोपी ने चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं तो कानूनन यह माना जाएगा कि चेक देनदारी चुकाने के लिए ही दिया गया था। दोषी करार दिए जाने के बाद भगत राम ने ऊपरी अदालत में अपील करने की इच्छा जताई। इस पर अदालत ने उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। संवाद
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