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Mandi News: सुरक्षा राशि जमा न करने पर बंद होगी बिजली की सब्सिडी
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सुरक्षा राशि जमा न करने पर बंद होगी बिजली की सब्सिडी
600 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी, अगस्त से होगी कार्रवाई
एक किलोवाट विद्युत भार पर शहरी में 180 और ग्रामीण क्षेत्रों में चुकानी पड़ेगी 130 रुपये राशि
एक महीने का दिया समय, बाद में जुर्माने सहित की जाएगी वसूली
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मीटर की सुरक्षा राशि और मीटर का नाम नहीं बदलवाने वालों पर विद्युत बोर्ड अगस्त से कार्रवाई करेगा। नोटिस देने के बावजूद सुरक्षा राशि और नाम नहीं बदलवाने पर अगस्त का बिल बिना सब्सिडी से थमाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड उपमंडल-दो मंडी ने इसे लेकर उपभोक्ताओं को चेतावनी जारी कर दी है। बोर्ड ने एक माह पहले अपने अधीन आते क्षेत्र सौली खड्ड, बिंद्रावणी, नेला, चडयाणा, शिल्ला कीपर, मझवाड, दुदर, कोटमोर्स, सायरी, रखून, ब्राधीवीर, चडयारा, गुटकर, ओटा, बैहना, कैहनवाल, मनयाणा, टिल्ली, तल्याहड़, देवधार, पधियू, कठलग, रंधाडा, गजनोहा, पतरौण, रत्तीपुल, अलाथ एवं मराथ, जनेड, सिरम और तांदी में 600 बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। इन उपभोक्ताओं को नोटिस बिजली बोर्ड की तरफ से बिजली मीटर की सुरक्षा राशि शून्य एवं बिजली उपकरणों का भार (लोड) कम होने के कारण थमाए गए हैं। कुछ ऐसे भी उपभोक्ता हैं जिनके बिजली मीटर उनके बुजुर्गों के नाम पर हैं। उनकी मौत के बाद उपभोक्ता उन्हें अपने नाम नहीं करवा रहे हैं। नगर निगम वाले शहरी क्षेत्रों में किसी परिवार का विद्युत लोड एक किलोवाट है तो उसे 180 रुपये की दर से सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को 130 रुपये चुकाने होंगे। मौजूदा समय में सामने आया है कि कई उपभोक्ताओं के बिजली मीटर की सुरक्षा राशि जीरो है, जबकि विद्युत भार एक किलोवाट से ज्यादा है। ऐसे में बिजली बोर्ड को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।
उपमंडल-दो में कई ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने बिजली मीटर की सुरक्षा राशि और उसे अपने नाम नहीं करवाया है। 600 उपभोक्ताओं को नोटिस थमाए गए थे। अभी तक 25 उपभोक्ता ही आगे आए हैं। 30 जुलाई से पहले उपभोक्ता सुरक्षा राशि और बिजली मीटर को अपने नाम नहीं करवाते हैं तो अगस्त में विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिल बिना सब्सिडी के थमाया जाएगा।
-ई. सुनील शर्मा, सहायक अभियंता, विद्युत उपमंडल-दो मंडी
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600 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी, अगस्त से होगी कार्रवाई
एक किलोवाट विद्युत भार पर शहरी में 180 और ग्रामीण क्षेत्रों में चुकानी पड़ेगी 130 रुपये राशि
एक महीने का दिया समय, बाद में जुर्माने सहित की जाएगी वसूली
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मीटर की सुरक्षा राशि और मीटर का नाम नहीं बदलवाने वालों पर विद्युत बोर्ड अगस्त से कार्रवाई करेगा। नोटिस देने के बावजूद सुरक्षा राशि और नाम नहीं बदलवाने पर अगस्त का बिल बिना सब्सिडी से थमाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड उपमंडल-दो मंडी ने इसे लेकर उपभोक्ताओं को चेतावनी जारी कर दी है। बोर्ड ने एक माह पहले अपने अधीन आते क्षेत्र सौली खड्ड, बिंद्रावणी, नेला, चडयाणा, शिल्ला कीपर, मझवाड, दुदर, कोटमोर्स, सायरी, रखून, ब्राधीवीर, चडयारा, गुटकर, ओटा, बैहना, कैहनवाल, मनयाणा, टिल्ली, तल्याहड़, देवधार, पधियू, कठलग, रंधाडा, गजनोहा, पतरौण, रत्तीपुल, अलाथ एवं मराथ, जनेड, सिरम और तांदी में 600 बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। इन उपभोक्ताओं को नोटिस बिजली बोर्ड की तरफ से बिजली मीटर की सुरक्षा राशि शून्य एवं बिजली उपकरणों का भार (लोड) कम होने के कारण थमाए गए हैं। कुछ ऐसे भी उपभोक्ता हैं जिनके बिजली मीटर उनके बुजुर्गों के नाम पर हैं। उनकी मौत के बाद उपभोक्ता उन्हें अपने नाम नहीं करवा रहे हैं। नगर निगम वाले शहरी क्षेत्रों में किसी परिवार का विद्युत लोड एक किलोवाट है तो उसे 180 रुपये की दर से सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को 130 रुपये चुकाने होंगे। मौजूदा समय में सामने आया है कि कई उपभोक्ताओं के बिजली मीटर की सुरक्षा राशि जीरो है, जबकि विद्युत भार एक किलोवाट से ज्यादा है। ऐसे में बिजली बोर्ड को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।
उपमंडल-दो में कई ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने बिजली मीटर की सुरक्षा राशि और उसे अपने नाम नहीं करवाया है। 600 उपभोक्ताओं को नोटिस थमाए गए थे। अभी तक 25 उपभोक्ता ही आगे आए हैं। 30 जुलाई से पहले उपभोक्ता सुरक्षा राशि और बिजली मीटर को अपने नाम नहीं करवाते हैं तो अगस्त में विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिल बिना सब्सिडी के थमाया जाएगा।
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-ई. सुनील शर्मा, सहायक अभियंता, विद्युत उपमंडल-दो मंडी