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Mandi News: बैंक पेश नहीं कर पाया सबूत, चेक बाउंस मामले में आरोपी बरी
Sat, 27 Jul 2024 06:45 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Sat, 27 Jul 2024 06:45 AM IST
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सुंदरनगर (मंडी)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर ने 2.74 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। आरोपी इंद्र सिंह पुत्र संतराम निवासी गांव समौण, डाकघर नालग तहसील सुंदरनगर जिला मंडी के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक शाखा चनोल तहसील सुंदरनगर जिला मंडी ने चेक बाउंस मामले में न्यायालय के समक्ष केस दर्ज करवाया था।
आरोपी के अधिवक्ता जीआर ठाकुर ने बताया शिकायतकर्ता पंजाब नेशनल बैंक शाखा चनोल तहसील सुंदरनगर जिला मंडी से आरोपी ने बैंक से ऋण लिया था। वहीं ऋण राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता बैंक को 2.74 लाख रुपये का एक चेक दिया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया था।
इसके उपरांत शिकायतकर्ता बैंक ने आरोपी को ऋण राशि के भुगतान करने के लिए कानूनी नोटिस भी जारी किया। आरोपी द्वारा निर्धारित समय में राशि का भुगतान न करने पर शिकायतकर्ता बैंक ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय के समक्ष केस दायर किया था। उन्होंने बताया कि न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों द्वारा अपने गवाह प्रस्तुत किए गए और साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है।
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आरोपी के अधिवक्ता जीआर ठाकुर ने बताया शिकायतकर्ता पंजाब नेशनल बैंक शाखा चनोल तहसील सुंदरनगर जिला मंडी से आरोपी ने बैंक से ऋण लिया था। वहीं ऋण राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता बैंक को 2.74 लाख रुपये का एक चेक दिया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया था।
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इसके उपरांत शिकायतकर्ता बैंक ने आरोपी को ऋण राशि के भुगतान करने के लिए कानूनी नोटिस भी जारी किया। आरोपी द्वारा निर्धारित समय में राशि का भुगतान न करने पर शिकायतकर्ता बैंक ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय के समक्ष केस दायर किया था। उन्होंने बताया कि न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों द्वारा अपने गवाह प्रस्तुत किए गए और साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है।
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