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Mandi News: आचार संहिता के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध

Mon, 18 Mar 2024 07:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 18 Mar 2024 07:59 PM IST
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Ban on carrying weapons during code of conduct
जिला दंडाधिकारी ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत जारी किए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। लोकसभा चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारु और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित बनाने के लिए जिलेभर में आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश हेमराज बैरवा ने बताया कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे-रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन, बी.एल.गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो, प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नही चल सकते हैं, वे लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड्स, बैंक एवं एटीएम गार्ड्स और एटीएम कैश वैन गार्ड्स इत्यादि सुरक्षा कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वह खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएसन के सदस्य हैं के खेलों में भाग लेने पर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी लाइसेंस धारकों को चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने होंगे।
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