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Mandi News: चेक बाउंस मामले में आढ़ती को तीन माह की कैद, 1.30 लाख हर्जाना

Mon, 29 Jul 2024 07:47 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Mon, 29 Jul 2024 07:47 PM IST
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Agent gets three months imprisonment in check bounce case, Rs 1.30 lakh compensation
न्यायिक न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहर की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोहर (मंडी)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहर की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में सेब कारोबारी को तीन माह की साधारण कैद और शिकायतकर्ता को 1.30 लाख रुपये हर्जाना देने की सजा सुनाई है। हर्जाना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
वर्ष 2018 में दायर शिकायत के अनुसार बालीचौकी तहसील के बुराना गांव के बागवान रूप लाल ने भुंतर कुल्लू के सेब कारोबारी रमेश कुमार को सेब सीजन के दौरान 100 पेटी सेब 80,000 रुपये में बेचे थे। रमेश कुमार ने शिकायतकर्ता की देनदारी चुकाने के लिए अपने खाते पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जरी जिला कुल्लू का 80 हजार रुपये का चेक दिया।
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शिकायतकर्ता ने यह चेक कैश करने के लिए हिमाचल ग्रामीण बैंक शाखा थाची तहसील बालीचौकी के अपने खाते में लगाया। जो कि रमेश कुमार के खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने रमेश को अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा मगर दोषी ने पैसों का भुगतान नहीं किया। शिकायतकर्ता ने इस पर गोहर कोर्ट में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई। जहां पर दोषी अपना बचाव करने में विफल रहा, जबकि शिकायतकर्ता के आरोप सिद्ध हो गए। इस पर अदालत ने दोषी को यह सजा सुनाई है। जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ता के अधिवक्ता एनएस ठाकुर ने की है।
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