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Mandi News: आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए किया बरी
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मंडी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। मामला अगस्त 2021 में बल्ह थाना क्षेत्र के अंतर्गत चक्कर नामक स्थान पर हुई एक दुर्घटना से जुड़ा था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 अगस्त 2021 की शाम करीब 6.30 बजे शिकायतकर्ता पूर्व दीवान अपनी माता अनीता कुमारी के साथ चक्कर के पास सड़क पार कर रहे थे। उसी दौरान नेरचौक की तरफ से आ रही एक बाइक ने उनकी माता को टक्कर मार दी। इस हादसे में अनीता कुमारी सड़क पर गिर गईं और उन्हें चोटें आईं। पुलिस ने बाइक चालक विशाल कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी विशाल कश्यप वास्तव में लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। न्यायालय ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि दुर्घटना पीड़िता की ओर से अचानक सड़क पार करने की कोशिश के कारण हुई हो।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने फैसले में कहा कि संदेह चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता। अदालत ने विशाल कश्यप को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उसके निजी मुचलके रद्द करने के आदेश दिए। संवाद
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 अगस्त 2021 की शाम करीब 6.30 बजे शिकायतकर्ता पूर्व दीवान अपनी माता अनीता कुमारी के साथ चक्कर के पास सड़क पार कर रहे थे। उसी दौरान नेरचौक की तरफ से आ रही एक बाइक ने उनकी माता को टक्कर मार दी। इस हादसे में अनीता कुमारी सड़क पर गिर गईं और उन्हें चोटें आईं। पुलिस ने बाइक चालक विशाल कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी विशाल कश्यप वास्तव में लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। न्यायालय ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि दुर्घटना पीड़िता की ओर से अचानक सड़क पार करने की कोशिश के कारण हुई हो।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने फैसले में कहा कि संदेह चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता। अदालत ने विशाल कश्यप को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उसके निजी मुचलके रद्द करने के आदेश दिए। संवाद
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