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चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल कारावास
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सुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर न्यायालय में विचाराधीन एक चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने कारावास के साथ-साथ हर्जाना देने का फैसला सुनाया है।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर 2 सुंदरनगर अनीश कुमार की अदालत ने चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर दोषी को एक वर्ष का कारावास और शिकायतकर्ता को 2 लाख 94 हजार रुपये हर्जाना देने का फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता हिमाचल ग्रामीण बैंक शाखा महादेव ने ब्रांच मैनेजर के माध्यम से अधिवक्ता अरुण प्रकाश आर्य ने दोषी सुरेश कुमार निवासी डडौर, मंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।
अधिवक्ता अरुण प्रकाश आर्य ने कहा कि दोषी सुरेश कुमार ने उपरोक्त बैंक से लोन लिया था। सुरेश ने लोन राशि के भुगतान के लिए 1 लाख 47 हजार रुपये का चेक बैंक को दिया था। कहा कि खाते में पैसे नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था। दोषी बकाया लोन राशि लौटने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि मामले में अनीश कुमार की अदालत ने दोषी को 1 वर्ष का कारावास और 2 लाख 94 हजार रुपये हर्जाना शिकायतकर्ता बैंक को देने की सजा सुनाई है।
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न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर 2 सुंदरनगर अनीश कुमार की अदालत ने चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर दोषी को एक वर्ष का कारावास और शिकायतकर्ता को 2 लाख 94 हजार रुपये हर्जाना देने का फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता हिमाचल ग्रामीण बैंक शाखा महादेव ने ब्रांच मैनेजर के माध्यम से अधिवक्ता अरुण प्रकाश आर्य ने दोषी सुरेश कुमार निवासी डडौर, मंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।
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अधिवक्ता अरुण प्रकाश आर्य ने कहा कि दोषी सुरेश कुमार ने उपरोक्त बैंक से लोन लिया था। सुरेश ने लोन राशि के भुगतान के लिए 1 लाख 47 हजार रुपये का चेक बैंक को दिया था। कहा कि खाते में पैसे नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था। दोषी बकाया लोन राशि लौटने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि मामले में अनीश कुमार की अदालत ने दोषी को 1 वर्ष का कारावास और 2 लाख 94 हजार रुपये हर्जाना शिकायतकर्ता बैंक को देने की सजा सुनाई है।
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