फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   12 years rigorous imprisonment to two smugglers caught with charas

Mandi News: चरस के साथ पकड़े दो तस्करों को 12 साल का कठोर कारावास

Mon, 03 Jul 2023 11:15 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 03 Jul 2023 11:15 PM IST
विज्ञापन
12 years rigorous imprisonment to two smugglers caught with charas
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज सुंदरनगर ने सुनाया फैसला
विज्ञापन

सुंदरनगर (मंडी)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने चरस के साथ धरे गए दो आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर 12 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर 2019 को पुलिस टीम ने पुंघ में यातायात जांच लिए नाका लगाया हुआ था। इस दौरान दिन में करीब 2 बजे कुल्लू की तरफ से आ रही एक बस को जांच के लिए रोका। बस में सवार यात्रियों की तलाशी के दौरान सीट नंबर 25 पर बैठा व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया था। इस पर पुलिस को उस पर शक हुआ और उसके बैग की तलाशी में 2 किलो 369 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी कुलदीप कौशिक पुत्र भगवान निवासी बसंत बिहार लाढौत रोड रोहतक हरियाणा को हिरासत में ले लिया था। जांच के दौरान पता चला था कि आरोपी ने चरस भुंतर के रोपा निवासी प्रेम सिंह से यह चरस खरीदी थी। दोनों के खिलाफ थाना सुंदरनगर में प्राथमिकी दर्ज होने पर उनके खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज सुंदरनगर के अदालत में मुकदमा चला और उनके खिलाफ पुलिस ने अधीन धारा 20,29 एनडीपीएस अधिनियम अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत में 25 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी कुलदीप कौशिक और प्रेम सिंह को 12 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना की सजा फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed