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Himachal Pradesh : मंडी के डीसी ने हिमाचल हाईकोर्ट में मांगी माफी, पेंशन मामले को जल्द निपटने का दिया आश्वासन

Thu, 11 Sep 2025 02:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 11 Sep 2025 02:00 AM IST
सार

मंडी के डीसी ने अदालत के आदेश की अनुपालन न करने पर माफी मांगी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में वह इन कानूनी सिद्धांतों का पालन पूरी तरह करेंगे। क्या है पूरा मामला? जानें

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Mandi DC apologized in Himachal High Court assured to settle the pension matter soon
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी के डीसी ने अदालत के आदेश की अनुपालन न करने पर माफी मांगी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत को आश्वासन दिया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेंशन मामले को जल्द निपटाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि 6 सितंबर को याचिकाकर्ता का पेंशन मामला सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फिर से महालेखाकार हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को भेज दिया गया है। प्रतिवादियों की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया कि याचिकाकर्ता की पेंशन जारी करने के लिए दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाएगी।

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न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने पिछली सुनवाई को मंडी के डीसी अपूर्व देवगन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। चूंकि याचिका के जवाब में गलत कानूनी स्थिति के आधार पर हलफनामा दायर किया गया था। इसके अलावा उन्होंने न्यायालय के कई आदेशों के बावजूद याचिकाकर्ताओं की पेंशन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया।देवगन ने न्यायालय को बताया कि उन्हें अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित कानूनी स्थिति की पूरी जानकारी समझ आ गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में वह इन कानूनी सिद्धांतों का पालन पूरी तरह करेंगे। अदालत ने सुनवाई के दौरान डीसी मंडी की ओर से किए गए खेद और बिना शर्त माफी को स्वीकार कर लिया है।

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