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Himachal News: हिमाचल प्रदेश में 40 वर्ष से अधिक के लिए मंजूर नहीं होगी लीज, सरकार ने नियमों में किया बदलाव
Mon, 17 Nov 2025 08:21 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Mon, 17 Nov 2025 08:21 PM IST
सार
राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट, 1974 और भूमि सीलिंग एक्ट, 1972 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...
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राजस्व विभाग
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि लीज नियमों में बदलाव प्रस्तावित करते हुए, हिमाचल प्रदेश लीज (संशोधन) नियम, 2025 का मसौदा अधिसूचित किया है। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट, 1974 और भूमि सीलिंग एक्ट, 1972 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।
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मसौदे के अनुसार लीज अवधि से जुड़े नियमों में परिवर्तन प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन के तहत सरकार किसी भी प्रकार की भूमि के लिए 40 वर्ष से अधिक की लीज मंजूर नहीं करेगी। हालांकि, यदि भूमि हिमुडा को लीज पर दी जाती है तो यह अवधि 80 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। सरकार ने इस मसौदे को राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित कर दिया है और आम जनता तथा हितधारकों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।
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